बगैर वैध दस्तावेज के उर्वरक एवं कीटनाशी व्यवसाय करना शुभम कृषि केन्द्र को पड़ा भारी... हुई दुकान सील...
बैकुंठपुर || वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि खरीफ सीजन में कृषकों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप संचालक कृषि के निर्देशानुसार विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के आदान व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में 29 जुलाई को शुभम कृषि केन्द्र भाड़ी चैक का औचक निरीक्षण किया गया। दुकान संचालक मनोज कुमार साहू से उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बंधित द्वारा बगैर किसी वैध दस्तावेज के उर्वरक एवं कीटनाशी व्यवसाय करते पाये जाने के फलस्वरूप उर्वरक अधिनियम 1985 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आगामी आदेश पर्यंत शुभम कृषि केन्द्र भाॅडी को उर्वरक निरीक्षक बैकुण्ठपुर पी. एल. तिवारी द्वारा सील कर दिया गया है। इस दौरान निरीक्षण दल में विभागीय अधिकारी-कर्मचारी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं रितेश साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
0 comments:
Post a Comment