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कोविड-19 महामारी से परिवार की मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवन यापन हेतु ऋण प्रदान कर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 30 जून तक आवेदन आमंत्रित

कोविड-19 महामारी से परिवार की मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवन यापन हेतु ऋण प्रदान कर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 30 जून तक आवेदन आमंत्रित



जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग समुदाय के ऐेसे परिवार जिन्होने कोविड-19 महामारी से परिवार की मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवन यापन हेतु कठिनाई का सामना करना पड रहा है। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा एवं नाम आषा एवं  स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है। परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था, कि मृत्यु करोना से हो गयी है,तो उनके तुरंत बाद परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना है। व्यवसाय प्रांरभ करने के लिए अधिकतम परियोजना, इकाई लागत 5.00 लाख दिया जावेगा, जिसमें 20 प्रतिषत पूंजीगत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग समुदाय का सदस्य हो।( सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण मान्य होगा।), आवेदक कोरिया जिले का स्थायी मूल निवासी हो।(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण मान्य होगा।), आवेदक का वार्षिक परिवारिक आय 3 लाख से अधिक  न हों( सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण मान्य होगा।), आवेदक का उम्र 18 से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात रोटी कमाने वाले की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग मे था। (रोटी कमाने वाला’’ उस परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसकी आय कुल घरेलू आय में सबसे अधिक अनुपात में योगदान करती है। कोविड 19 द्वारा रोटी कमाने वाले के मृत्यु के प्रमाण के रूप मेे स्वीकार्य दस्तावेज रजिस्टार जन्म-मृत्यु या स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र या शमशान भूमि, कब्रीस्तान में स्थानीय कार्यक्रम द्वारा जारी रसीद। यदि किसी गांव में मृत्यु हुई है तो गंाव के प्रखंड विकास अधिकारी(विडीओ) का पत्र भी स्वीकार्य किया जा सकता है। साथ ही ऋण लेने की इच्छुक आवेदकों को स्वीकृत ऋण का डेढ गुना जमानत देना होगा। ऋण पर 6 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जावेगी। इस हेतु अनुसूचित जाति, पिछडावर्ग समुदाय के पात्र आवेदक दिनंाक 30.06.2021 तक कार्यालय कलेक्टर द्वितीय तल के कक्ष क्रमंाक 63 में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.कोरिया से सम्पर्क कर निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
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1 comments:

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