जिले के समस्त खाद एवं बीज लाईसेंस धारी विक्रेताओं को कोरोना से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों...निर्धारित विक्रय दर पर सामग्री किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश
कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि कलेेक्टर श्री एसएन राठौर द्वारा कृषकों की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए फसल सुरक्षा एवं फसलों में उपयोग हेतु खाद, दवा एवं बीज दुकानों को कोविड-19 के तहत जारी आदेषों का पालन करते हुए प्रातः 6.00 से 10.00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में उन्होंने जिले के समस्त खाद एवं बीज लाईसेंसधारी विक्रेताओं से अपील की है कि कोरोना से बचाव हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए कृषकों की मांग अनुसार सामग्री निर्धारित विक्रय दर पर उपलब्ध कराई जाये। यदि निरीक्षण के दौरान कोरोना से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना नही पाया गया तो विक्रेताओं के विरूद्ध संवैधानिक कार्यवाही कर जारी लाईसेंस को रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार विभागीय योजनाओं के तहत स्वीकृत नलकूप खनन अन्तर्गत कोविड-19 से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नलकूप खनन हेतु स्वीकृत आदेश के तहत ही नलकूप खनन का कार्य करना होगा। निरीक्षण के दौरान दिशा-निर्देशों का पालन नही करते हुए पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी /कर्मचारी या उप संचालक कृषि के मोबाईल क्रमांक 9340115174, 9424254089 पर संपर्क कर सकते
- यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ कोरिया की रिपोर्ट
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