CGL KOREA BREAKING :: कोरिया में 23 से 27 सितम्बर तक लॉक डाउन... निर्धारित केवल मेडिकल एवं पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति… किराना, फल, सब्जी की दुकान का समय निर्धारित…
कोरिया जिला में कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण को
देखते हुए जिला कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने पूरे जिले में 23 से 27 सितंबर तक 5 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मुनादी कर दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश
के अनुसार-
1. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 कोरिया जिले के
संपूर्ण क्षेत्र मे दिनांक 23.09.2020 से 27.09.2020 की रात्रि 12.00 बजे की अवधि हेतु लागू की गयी है, तथा कोरिया जिले के नगरीय क्षेत्र, नगरपालिका परिषद बैकुण्ठपुर, ग्राम पंचायत क्षेत्र रामपुर, ओड़गी, तलवापारा एवं भांड़ी सहित जिले के अन्य समस्त नगरीय निकायों
(मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखांड, नई लेदरी, शिवपुर चरचा एवं खोंगापानी) सभी विकासखंड मुख्यालय के
साथ-साथ ग्राम पंचायत पटना,
कटकोना, पण्डोपारा, पोंड़ी बचरा, रामगढ़, कटगोड़ी, नागपुर, केल्हारी, कोटाडोल अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र
को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
2. उपरोक्त दर्शित अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएं
पूर्णतः सील रहेगी तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपरिहार्य कारण होने पर
रजिस्टर में संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के उपरांत ही जिले में प्रवेश दी जावेगी ।
3. मेडिकल दुकान एवं पेट्रोल पंप को खोले जाने की अनुमति
होगी।
4. किराना दुकान, दूध दुकान, सब्जी एवं फल की स्थायी दुकान, पशुचारा की दुकान, अंडा, चिकन, मछली दुकान प्रातः 07.00
बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खोलने की
अनुमति’ होगी।
5. उपरोक्त दुकानों के अलावा अन्य दुकानों का खोलना
पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
6. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक
या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे। तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध
करायेंगे।
7. साप्ताहिक बाजार, हाट आदि उक्त अवधि में पूर्ण रूप
से प्रतिबंधित रहेगें ।
8. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने
कैम्पस के भीतर ( onsite)
मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये
उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
9. उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद
रहेंगी।
10. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम
जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।
11. उपरोक्त अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/
शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे एवं निजी
कार्यालय बंद रहेंगे।
12. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें ।
13. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को
समस्या उत्पन्न होने पर कोविड ,केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति
में 07836-232993 नंबर पर
आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
14. कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य
जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग,
एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते
रहेगें । इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति
पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की
परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।
15. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को
यात्रा की अनुमति होगी |
इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
16. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य
संपादित करेगें अत्यावश्यक स्थिति में कार्य, हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड
साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन
सुनिश्चित करेगें ।
17. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक ( शहर / ग्रामीण
), मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त
कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही
होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं
कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल एवं अग्तिशमन सेवाएं इत्यादि भी शामिल है।
- यीशै दास की रिपोर्ट – छत्तीसगढ़ लायंस न्यूज़
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