कोरिया जिला बैकुंठपुर के
डॉ रामेश्वर शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने झोलाछाप चिकित्सकों के
क्वेक्स की जांच हेतु ब्लॉक स्तरीय समिति गठित कर समिति के अध्यक्ष आर०पी० चौहान
अनुविभागीय अधिकारी (रा०)मनेंद्रगढ़ एवं समिति के सदस्य डॉ सुरेश कुमार तिवारी खण्ड
चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ तथा समिति के सदस्य कर्ण
कुमार उईके पुलिस अनुविभागीय अधिकारी थाना मनेंद्रगढ़ / थाना प्रभारी सचिन सिंह
मनेंद्रगढ़/नागपुर को प्रकरण क्रमांक 2152/नर्सिं.होम एक्ट/2020 दिनांक 25/07/2020 को जारी आदेश के तहत अवैध
रूप से रेलवे फाटक मनेन्द्रगढ़ के पास संचालित सरकार डेंटल क्लीनिक एवं झगराखाण्ड रोड
मनेन्द्रगढ़ ओरो डेंटल क्लिनिक के विरुद्ध नर्सिंग होम एक्ट 2010 के नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश जारी कर दिया है हम आपको बता दें
कि उक्त सरकार डेंटल क्लिनिक जो अवैध तरीके से करीब 10-12 वर्षों से मनेंद्रगढ़ में संचालित है जिसके विरुद्ध क्रमवार
कार्यवाही में अक्सर तथाकथित कुछ छूटभईया नेताओं के आड़े आ जाने से कार्यवाही करने
में काफी बाधा होती थी और उसी वजह से अधिकारी दबाव के कारण उक्त दिशा में कार्यवाही
करने में ठंडे पड़ जाते थे लेकिन अब आरटीआई कानून के आगे उक्त छूटभईया नेताओं की
एक न चल सकी नतीजा यह निकला कि अंत में 10-12 वर्षों के बाद ठंडे बस्ते
में पड़ी कार्यवाही में तेजी लाकर डॉ रामेश्वर शर्मा के द्वारा उक्त अवैध रूप से
संचालित सरकार डेंटल एवं ओरो डेंटल के विरुद्ध कार्यवाही करने ब्लॉक स्तर पर समिति
गठित कर दिनांक 25/07/2020 को आदेश जारी करना पड़ा| साथ ही कलेक्टर कोरिया को भी सूचित
किया
- यीशै दास की रिपोर्ट- छत्तीसगढ़ लायंस न्यूज़
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