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Breaking Manendragarh:- मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के द्वारा आवारा पशु अधिनियम के तहत कार्यवाही न करके लोगो के जीवन से खिलवाड़ ।।

कोरिया जिला के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के अधिकार क्षेत्र NH-43 में आवारा पशुओं के विचरण करने से दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है हम आपको बता दें कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनेंद्रगढ़ के द्वारा आवारा पशु अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं करने के कारण से आज बाजार से लेकर हर जगह आवारा पशु विचरण करते दिखाई देते हैं जिससे कभी भी दो पहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं । इसका जिम्मेदार कौन होगा इस प्रकार के कई सवाल मुख्य नगरपालिका अधिकारी के ऊपर उठ रहे हैं ।
वही मौहारपारा वार्ड नं० 10 मनेंद्रगढ़ में स्थित आदिम जाति कल्याण प्राथमिक शाला प्रांगण में भी आवारा पशुओं की विचरण करने से उक्त पाठशाला गौठान के रूप में जाना पहचाना जाने लगा है मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा सड़कों पर विचरण कर रहे आवारा पशुओं के विरुद्ध कार्रवाई करने कठोर कदम उठाना चाहिए लेकिन ऐसा ना कर के लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जाना साबित हो रहा है।
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