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अयोग्य व्यक्ति को सौंपा प्राचार्य पद का प्रभार जिसे RTI का नहीं हैं ज्ञान... शासन सहित जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे ध्यान...

अयोग्य व्यक्ति को सौंपा प्राचार्य पद का प्रभार जिसे RTI का नहीं हैं ज्ञान... शासन सहित जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे ध्यान...

कोरिया जिला अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेंद्रगढ़ में कई वर्षों से प्राचार्य का पद रिक्त पड़ा है लेकिन न जाने किस वजह से शासन द्वारा स्थाई रूप से उक्त विद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति कराए जाने कार्यवाही नहीं की जा रही और न ही किसी जनप्रतिनिधि का उस ओर ध्यान जा रहा है तथा उक्त संबंध में सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक शिक्षक शिव कुमार शुक्ला को विशेष लाभ पहुंचाने की मंशा से शायद उक्त शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेंद्रगढ़ में प्राचार्य पद का प्रभार सौंप दिया गया यूं कहें बंदर के हाथ में उस्तरा इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है कारण कि उक्त शुक्ला जी जो पूरी तरह स्थाई रूप से प्राचार्य न होते हुए भी अपने को प्राचार्य बता कर पत्राचार करते हैं जबकि इनको अपना पद नियमानुसार प्राचार्य प्रभारी लिखना चाहिए लेकिन ऐसा न लिख कर सीधे अपने को प्राचार्य बताते हैं अब यह एक सोचनीय विषय है कि ऐसे व्यक्ति को किस योग्यता के आधार पर प्राचार्य पद का प्रभार सौंपा गया जिसकी योग्यता प्राचार्य पद की प्रतीत नहीं होती जो लोगों के समझ से परे है इसके अतिरिक्त सूत्र यह भी बताते हैं कि प्राचार्य पद के नशे में चूर उक्त शुक्ला जी के द्वारा दूर दराज से शिक्षा संबंधित जानकारी लेने आने-जाने वाले लोगों सहित स्थानीय लोगों को भी सही जानकारी न देकर उनसे अभद्र बर्ताव किया जाता है| 


एवं उक्त महोदय कई तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होना भी बताये गए हैं उक्त वजह से वास्तविकता से अवगत होने उक्त शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेंद्रगढ़ में प्राचार्य पद के प्रभार पर पदस्थ उक्त शुक्ला जी के संबंध में आरटीआई के तहत जानकारी मांगे जाने पर उक्त शुक्ला जी भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से उनके पसीने छूटने लगे| हम आपको बता दे की अक्सर यह देखा गया है कि किसी भी विभाग में आरटीआई आवेदन प्रवेश होते ही उक्त विभाग में बड़ी हलचल मच जाती हैं और कुछ भ्रष्टाचारियों की तो पतलून तक गीली हो जाती है शायद ऐसा ही आलम हुआ हो यह कहा नहीं जा सकता लेकिन इस तरह का कुछ तो असर हुआ होगा जो उक्त जानकारी न देकर आरटीआई की धारा 8(i)j का हवाला देकर  उक्त शुक्ला जी प्राचार्य प्रभारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए दिनांक 09.07.2021 को पत्र जारी कर अवगत कराया उक्त पत्र के पठनोंउपरांत ज्ञात हुआ कि उक्त शुक्ला जी को आरटीआई कानून का ठीक तरह से ज्ञान नहीं हैं कारण कि उन्होंने जो पत्र जारी किया उक्त पत्र में नियमानुसार आवेदक को संतुष्टि न होने पर प्रथम अपील करने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, संपूर्ण पते, दूरभाष, मोबाइल नंबर, ईमेल का उल्लेख तक नहीं किया और तो और उक्त पत्र के अंत में प्रचार प्रभारी एवं डिफेक्टो जन सूचना अधिकारी लिखना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा जो महत्वपूर्ण है इस प्रकार आनन-फानन में आधा अधूरा पत्र जारी कर उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय स्वयं दे दिया कि वह प्राचार्य पद प्रभारी के योग्य ही नहीं है जिसे आरटीआई नियमों का ज्ञान ही नहीं तो कैसे उक्त आयोग व्यक्ति को प्राचार्य समझा जाए जिसे लेटर में अपना वास्तविक पद प्रचार प्रभारी लिखना तक नहीं आता हो उसे कैसे प्राचार्य पद का प्रभार सौंपा गया जिससे शासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इसलिए शासन को उक्त त्रुटियों में सुधार कर तत्काल उक्त शुक्ला जी को प्राचार्य पद के प्रभार से हटा कर उक्त शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेंद्रगढ़ में प्राचार्य की नियुक्ति कराये जाने कार्यवाही करना चाहिये जिससे शिक्षा विभाग कलंकित होने से बच सकें |


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