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आज 1412 हितग्राहियों ने लगवाया कोविड वैक्सीन का पहला डोज, अफवाहों और भ्रांतियों को तोड़ उत्साहपूर्वक लोग करवा रहे टीकाकरण

आज 1412 हितग्राहियों ने लगवाया कोविड वैक्सीन का पहला डोज, अफवाहों और भ्रांतियों को तोड़ उत्साहपूर्वक लोग करवा रहे टीकाकरण  


कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के हितग्राहियों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कोरिया जिले में आज 18-44 आयु वर्ग के 1412 हितग्राहियों को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया है। इनमें 740 एपीएल कार्डधारी, 558 बीपीएल एवं 114 अंत्योदय कार्डधारी हितग्राहियों द्वारा टीका लगवाया गया है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में लगातार जिला प्रशासन द्वारा मुनादी कराते हुए लोगों को टीकाकरण करवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही लोगों में टीके को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर कर टीकाकरण एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा उपायों को पालन करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
  • विकासखंडवार टीकाकरण की जानकारी
जिले में वैक्सीनेशन हेतु 17 साइट निर्धारित किये गये हैं। इनके अतिरिक्त ग्राम पंचायत भवन सोरगा एवं चंपाझर में भी हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया। विकासखण्ड बैकुंठपुर में एपीएल वर्ग में 124, बीपीएल वर्ग में 92 तथा अंत्योदय वर्ग में 58 हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया है। विकासखंड खड़गवां में ग्रामीण क्षेत्र में एपीएल वर्ग में 136 एवं बीपीएल वर्ग में 80 हितग्राहियों ने तथा शहरी क्षेत्र में एपीएल वर्ग में 180, बीपीएल वर्ग में 100 तथा अंत्योदय वर्ग में 20 कार्डधारकों का टीकाकरण किया गया है।
इसी तरह विकासखण्ड भरतपुर में एपीएल वर्ग में 80, बीपीएल वर्ग में 32 तथा अंत्योदय कार्डधारियों में 07 हितग्राहियों को टीका लगाया गया। विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में एपीएल वर्ग में 120, बीपीएल वर्ग में 164 तथा अंत्योदय कार्डधारियों में 19 हितग्राहियों तथा विकासखण्ड सोनहत में एपीएल वर्ग में 100, बीपीएल वर्ग में 46 तथा अंत्योदय कार्डधारियों में 04 हितग्राहियों को टीका लगाया गया है।
जिले में निर्धारित टीकाकरण स्थलों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जा रहा है। अंत्योदय एवं बीपीएल कार्डधारकों को कार्ड अनिवार्य रूप से लाना होगा। इसका साथ ही एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी लाना होगा। अन्त्योदय और बी.पी.एल. श्रेणी के लिए हितग्राहियों को निर्धारित आई.डी. दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा, जबकि ए.पी.एल. श्रेणी के लिए निर्धारित पहचान पत्र आई.डी. जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, पेंशन संबंधी दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा। ए.पी.एल. श्रेणी के लिए राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

                

  • यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ कोरिया की रिपोर्ट

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