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बाल विवाह की भनक लगते ही पृथक - पृथक जगहों पर... 03 नाबालिको का विवाह पर रोक लगाया गया

बाल विवाह की भनक लगते ही पृथक - पृथक जगहों पर... 03 नाबालिको का विवाह पर रोक लगाया गया 

कोरिया जिला अंतर्गत विकासखंड भरतपुर का मामला सामने आया हैं जहां लगातार प्रशासन द्वारा नाबालिक युवक, युवतियो के विवाह पर रोक लगाते हुए उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि जब तक युवती की उम्र 18 वर्ष होने के पश्चात् वही युवक की उम्र जब तक 21 वर्ष की होने के पश्चात् ही उनका विवाह कराये। तथा उक्त नाबालिक विवाह का मामला दिनांक 28/04/2021 को नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा राजस्व निरीक्षक कुवारपुर, पटवारी मंजुलता सिंह,चंदा भगत,मनीषा मिश्रा एवं क्षेत्रीय समन्वयक एनआरएलएम जनपद पंचायत भरतपुर सहित सरपंच ग्राम पंचायत मलकडोल सचिव ग्राम पंचायत मलकडोल, व अन्य ग्रामीणों के समक्ष उक्त नाबालिग युवक का विवाह ग्राम मलकडोल में किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षण हेतु उनकी शैक्षणिक अभिलेखों का परीक्षण कर उक्त नाबालिग युवती के माता-पिता से बातचीत कर ग्राम मलकडोल निवासी किरण आ० जगदेव जाति गोड़ का विवाह उमेश आ० अमन सिंह निवासी ग्राम पंचायत चंगेरा तहसील गुड़ा जिला शहडोल से विवाह होना दिनांक 28.04.2021 को होना तय किया गया था। वहीँ किरण की जन्म तिथि 29.09.1998 और उमेश सिंह की जन्म तिथि 08.05.2002 है। जबकि उमेश सिंह का विवाह करने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम होने की वजह से युवक का विवाह उक्त युवती से नहीं किए जाने के संबंध में उक्त युवती के पिता जगदेव से चर्चा की गई। उक्त संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल 2021 को ग्राम मलकडोल निवासी जगदेव पत्नी इंद्रावती जाति गौड़ जो अपने नाबालिग युवती का विवाह एक नाबालिग युवक से कर रहे थे। उक्त दौरान गठित टीम के द्वारा उक्त युवती के पिता और माता को समझाइश देकर उन्हें बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध माना जाता हैं उक्त संबंध में समझाइश देने के पश्चात् उक्त जगदेव अपनी पुत्री का विवाह न करने के लिए तैयार हुआ तभी उक्त युवक पक्ष से बात भी उनकी हो गई है कारण की उक्त युवक भी नाबालिक है इसलिए उनका विवाह अभी सम्पन्न नहीं होगा जिस पर उक्त दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सहमति जताई हैं। उक्त गठित टीम में परियोजना अधिकारी शोभा सिंह, सेक्टर पर्यवेक्षिका कंजिया सेक्टर इंचार्ज सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

वहीं एक दुसरे मामले में भी 28 अप्रैल 2021 को ग्राम पंचायत फुलझर के पाराटोला मौहारटोला में बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर गठित टीम महिला बाल विकास, पुलिस बल सहित ग्रामीणों को लेकर बाल विवाह हो रहे घर में जाकर जांच के दौरान नाबालिग युवती पिता शंकर सिंह माता मुन्नीबाई जाति गौड़ जिसके जन्म आधार कार्ड के अनुसार 2 जुलाई 2003 तथा अंकसूची के अनुसार उसकी जन्मतिथि 25 अक्टूबर 2004 दर्ज किया गया है| जिससे यह स्पष्ट होता हैं की उक्त नाबालिक युवती की उम्र 18 वर्ष अभी पूरी नहीं हुई है जो अंकसूची में साफ दर्शाया गया है। उक्त जाँच के पश्चात् उक्त गठित टीम के द्वारा उक्त नाबालिग युवती के माता-पिता को बाल विवाह अपराध कानून से अवगत कराते हुए समझाइश दी गयी की अभी उक्त बच्ची का विवाह नहीं करे  कारण की अभी आपकी पुत्री जो 18 वर्ष की नहीं हुई हैं अन्यथा आप के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कानून अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। वहीँ उक्त गठित टीम द्वारा दी गई समझाइश के पश्चात् उक्त नाबालिग युवती के माता-पिता ने अपनी पुत्री का विवाह न करने हेतु राजी हो गए और पंचनामा के तहत उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए।

वहीं तीसरा मामला भी 28 अप्रैल 2021 का है जहां ग्राम पंचायत फुलझर के आश्रित ग्राम मौहारटोला में बाल विवाह की शिकायत प्राप्त हुई थी जहां लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम थी। उक्त खबर की भनक लगते ही प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो उक्त जाँच के दौरान पता चला कि लड़का लोकेश सिंह आ० देव लाल माता उमाबाई जाति-गोंड जिसकी जन्मतिथि 03 फरवरी 2004 है जिससे साफ पता चलता है कि उक्त लड़के की उम्र भी 21 वर्ष पूरी नहीं हुई हैं और वह नाबालिग की श्रेणी में आता है। उक्त मामले में भी उक्त लड़के के परिजनों को समझाइश दी गई कि जब तक आपका पुत्र 21 वर्ष का न हो जाए तब आप उसका विवाह न करें । जिस पर उक्त लडके के परिजनों ने अपनी सहमति जताई और उक्त लड़के के बालिक होने के पश्चात् ही उसका विवाह करने हेतु पंचनामा भी तैयार करवाया।

  • यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ कोरिया की रिपोर्ट 

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