बाल विवाह की भनक लगते ही पृथक - पृथक जगहों पर... 03 नाबालिको का विवाह पर रोक लगाया गया
वहीं एक दुसरे मामले में भी 28 अप्रैल 2021
को ग्राम पंचायत
फुलझर के पाराटोला मौहारटोला में बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर गठित टीम महिला
बाल विकास,
पुलिस बल सहित ग्रामीणों
को लेकर बाल विवाह हो रहे घर में जाकर जांच के दौरान नाबालिग युवती पिता शंकर सिंह
माता मुन्नीबाई जाति गौड़ जिसके जन्म आधार कार्ड के अनुसार 2 जुलाई 2003 तथा अंकसूची के अनुसार उसकी जन्मतिथि 25 अक्टूबर 2004
दर्ज किया गया
है| जिससे यह स्पष्ट होता हैं की उक्त नाबालिक युवती की उम्र 18 वर्ष अभी पूरी नहीं हुई है जो अंकसूची में
साफ दर्शाया गया है। उक्त जाँच के पश्चात् उक्त गठित टीम के द्वारा उक्त नाबालिग
युवती के माता-पिता को बाल विवाह अपराध कानून से अवगत कराते हुए समझाइश दी गयी की अभी
उक्त बच्ची का विवाह नहीं करे कारण की अभी
आपकी पुत्री जो 18
वर्ष की नहीं हुई
हैं अन्यथा आप के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कानून अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। वहीँ उक्त गठित टीम द्वारा
दी गई समझाइश के पश्चात् उक्त नाबालिग युवती के माता-पिता ने अपनी पुत्री का विवाह
न करने हेतु राजी हो गए और पंचनामा के तहत उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए।
वहीं तीसरा मामला भी 28
अप्रैल 2021 का है जहां ग्राम पंचायत फुलझर के आश्रित
ग्राम मौहारटोला में बाल विवाह की शिकायत प्राप्त हुई थी जहां लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम थी। उक्त खबर की भनक लगते ही
प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो उक्त जाँच के दौरान पता चला
कि लड़का लोकेश सिंह आ० देव लाल माता उमाबाई जाति-गोंड जिसकी जन्मतिथि 03 फरवरी 2004 है जिससे साफ पता चलता है कि उक्त लड़के की उम्र भी 21 वर्ष पूरी नहीं हुई हैं और वह नाबालिग की
श्रेणी में आता है। उक्त मामले में भी उक्त लड़के के परिजनों को समझाइश दी गई कि जब
तक आपका पुत्र 21
वर्ष का न हो
जाए तब आप उसका विवाह न करें । जिस पर उक्त लडके के परिजनों ने अपनी सहमति जताई और
उक्त लड़के के बालिक होने के पश्चात् ही उसका विवाह करने हेतु पंचनामा भी तैयार
करवाया।
- यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ कोरिया की रिपोर्ट
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