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अधीक्षिका पद पर पदस्त माँ का फायदा उठा 2 नाबालिग छात्राओं को बंधक बना...पुत्र ने दोस्त सहित किया बलात्कार का प्रयास,माता-पिता के विरुद्ध भी हुआ दर्ज अपराध

 अधीक्षिका पद पर पदस्त माँ का फायदा उठा 2 नाबालिग छात्राओं को बंधक बना...पुत्र ने दोस्त सहित किया बलात्कार का प्रयास,माता-पिता के विरुद्ध भी हुआ दर्ज अपराध  

 जशपुर जिला के सन्ना थाना क्षेत्र का सनसनीखेज मामला उछलकर सामने आया है | जहां 2 नाबालिग छात्राओं का अपहरण,  कर उक्त छात्राओं को बंधक बनाए जाने तथा यौन उत्पीड़न किया गया | उक्त मामले में पुलिस द्वारा उक्त छात्रावास अधीक्षिका सहित  उसके पति,नाबालिग पुत्र और उसके दोस्त के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट  सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया  है। उक्त मामला दिनांक10/01/2021 दिन रविवार का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार उक्त आदिवासी छात्रावास की अधीक्षिका का नाबालिग  पुत्र जो  अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उक्त  दोनों नाबालिग छात्राओं को पार्टी करने का झांसा देकर बाइक में जबरदस्ती बैठाकर उन्हें अपने साथ ले गए | तथा मां के अधीक्षिका होने का  बड़ा फायदा उठाते हुए उक्त आरोपी पुत्र  ने कोरोना काल से खाली पड़े उक्त छात्रावास में दोनों  नाबालिग छात्राओं को लेकर पहुंचा था और उक्त छात्रावास के किचन रुम में उक्त दोनों नाबालिग छात्राओ को उक्त दोनों लड़कों ने पूरी रात बंधक बनाकर रखा गया था उक्त  दौरान उक्त मनचले लड़कों ने उक्त दोनों  नाबालिग छात्राओं को जबरन शराब पिलाने की कोशिश कर शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास  भी करने लगे।जब उक्त  पीड़ित नाबालिग छात्रों  ने सका विरोध किया तो उन पर चोरी का आरोप लगाते हुए रात भर उन्हें बंधक बना कर रखा गया था | तथा अगले दिन  उक्त छात्रावास अधीक्षिका  और  उसके पति द्वारा  उक्त नाबालिग छात्राओं को मारते-पिटते हुए उन्हें  पुलिस थाना लाकर उक्त  पीड़ित नाबालिग छात्राओं  के  विरुद्ध चोरी की शिकायत की गई। उक्त  दोनों नाबालिग छात्राये थाने से बाहर निकलकर उन्होंने अपने साथ घटित उक्त घटना की जानकारी देकर परिजनों को सारी सच्चाई बता कर उक्त आरोपियों के विरुद्ध सन्ना पुलिस थाना में उक्त पूरे मामले की शिकायत  दर्ज करायी तब पुलिस अधीक्षक एसपी के निर्देश पर सन्ना थाने में छात्रावास अधीक्षिका प्रशंसा खाखा और उसके पति जयमन खाखा सहित  नाबालिग पुत्र व उसके दोस्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 294, 323, 34, 342, 354, 365 ,506, 8-CHL पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करआगे की कार्यवाही की जा रही है।






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