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रेलवे बोर्ड का कठोर आदेश कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले यात्रियों की अब खैर नहीं...होगी 05 वर्ष तक जेल... ||Chhattisgarh Lions News ||

रेलवे बोर्ड का कठोर आदेश कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले यात्रियों की अब खैर नहीं...होगी 05 वर्ष तक जेल... ||Chhattisgarh Lions News ||

भोपाल में अब इस कोरोना महामारी को गंभीरतापूर्वक लेते हुए रेलवे बोर्ड ने एक अहम् बड़ा फैसला लिया है| जिसमे रेलवे विभाग अब उक्त यात्रियों को पांच वर्ष तक की सजा दिलवाएगा, जो रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में कोविड-19 संक्रमण के नियमों का पालन नहीं करेंगे। जो यात्री कोविड-19 संक्रमण नियमो  का पालन नहीं करेगा यानी ट्रेन या स्टेशन पर मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, कोविड-19 संक्रमित होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट नहीं आने के पहले ट्रेन में यात्रा करता पाया जाए तो उसे इस तरह की सजा देने का प्रावधान होगा। और यदि कोई यात्री रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर थूकता पाया जाता है और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी निर्देशों का पालन भी नहीं करते मिलने पर उक्त यात्री के विरुद्ध भी रेलवे एक्ट-1989 की धारा-153 के तहत जुर्माने या सजा का प्रावधान किया गया है। वहीँ रेलवे एक्ट-1989 के तहत जनहानि व संपत्ति के प्रकरण दर्ज होते हैं| आने वाली उक्त धारा-153 में ऐसी सजा दी जा सकेगी जो उक्त धारा में जनहानि तथा रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज होंगे। अब कोविड-19 गाइडलाइन का पालन न करने वाले यात्री पर उक्त धारा के तहत कार्यवाही संभव हो सकेगी।


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