CGL :: एसईसीएल में नौकरी लगवाने का झांसा दे लोगो को गुमराह कर पैसा ऐठने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार...
ग्राम
करतमा निवासी विनोद दास ने थाना जयनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20.05.2018 को राजापुर लकड़ापारा निवासी शिवरतन प्रजापति
ने एसईसीएल में नौकरी लगवाने के नाम पर गुमराह करते हुए 35 हजार
रूपये एवं सुरेन्द्र सोनवानी से करीब 70 हजार
रूपये लेकर धोखाधड़ी किया है उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 202/20 धारा 420 भादसं. का
अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लेकर उक्त धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता
से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा ने जयनगर पुलिस को उक्त मामले की
बारीक़ जाँच करने तथा फरार आरोपी की पतासाजी कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश
दिये थे । उक्त मामले की जांच के दौरान फरार आरोपी शिवरतन प्रजापति जो जगह बदल-बदल
लुकछिप कर रहता था जिसके बारे में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उसे उदयपुर
में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया और पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि विनोद दास
के साथ वर्ष 2013 से 2015 तक कमलपुर
अदानी कोल साईडिंग में गार्ड की नौकरी के दौरान जान-पहचान हुई थी और गार्ड की नौकरी छोड़ने के बाद एसईसीएल
के एक कंपनी में गार्ड का काम करता था जिस दौरान 2018 में विनोद
दास मिला जिसे एसईसीएल में नौकरी लगाने हेतु 4 लाख रूपये
लगेगा कहा इसके बाद विनोद से 30हजार रूपये, विनोद के
दोस्त सुरेन्द्र से 60 हजार रूपये, सतीश रजक
से 30 हजार रूपये तथा सतेन्द्र राजवाड़े से 30 हजार
रूपये लिया जाना स्वीकार किया। उक्त आरोपी इनता शातीर था कि उसने सांवरटिकरा के एक
व्यक्ति जिसकी जमीन एसईसीएल में फंसी थी उक्त भूमि के कागजात को दिखाकर नौकरी लगवाने
के नाम पर लोगो को गुमराह कर पैसा ऐठ लिया करता था और अपने हिस्से की रकम रखकर
अपने एक सहयोगी मित्र के खाते में जमा करता था। इसके अतरिक्त उक्त आरोपी अपने
दामाद के नौकरी के लिए भी पैसा लेकर अपने सहयोगी के साथ बंटवारा किया। धोखाधड़ी कर हडपे
गए रकम को अपने जिस सहयोगी के खाते में जमा किया करता था और उसकी अगस्त 2020 में
मृत्यु होना एवं अपने हिस्से में प्राप्त किए रकम को खर्च कर देना बताया। मामले
में आरोपी शिवरतन प्रजापति पिता स्व. ललका राम उम्र 50 वर्ष
निवासी राजापुर, लकरापारा, थाना जयनगर हाल मुकाम पउआपारा
विश्रामपुर के विरूद्व अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय
में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में जयनगर थाना
प्रभारी दीपक पासवान, एएसआई विराट विशी, आरक्षक
अनिल, सुरेश तिवारी व शिव राजवाड़े की सराहनीय भूमिका रही ।
- यीशै दास की रिपोर्ट – छत्तीसगढ़ लायंस न्यूज़
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