19 अगस्त से 25 अगस्त तक अपर ज़िला न्यायधीस ने लगाया प्रतिबंध अतिआवश्यक सेवाओं, माल/गुड्स एवं चिकित्सा सम्बंधी वाहन उक्त प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त रहेंगे| अपर ज़िला न्यायधीस मा. सरोधन सिंह ने कोरोना संक्रमण के तीव्र गति को नियंत्रित करने हेतु अनूपपुर ज़िले की सीमाओ को 1 सप्ताह तक के लिए पूरी तरह सील बंद करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त जारी आदेशानुसार दिनांक 19/08/2020 से 25/08/2020 तक अनूपपुर जिले की सीमा से लगे जिले शहडोल,डिण्डौरी एवं छत्तीसगढ़ के कोरिया एवं पेन्ड्रा रोड ज़िलों की सीमाएँ पूरी तरह सील कर दी गयी हैं। उक्त सीमावर्ती ज़िलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है । वर्तमान में अनूपपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैलता नज़र आ रहा है, उक्त हालात को मद्देनजर रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला न्यायधीस अनूपपुर के दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दिनांक 19/08/2020 से 25/08/2020 तक के लिए अनूपपुर जिले की सभी सीमाएँ प्रतिबंधित की गयी है | उक्त प्रतिबंध में डिण्डौरी, शहडोल, पेंड्रारोड (छ.ग.) तथा मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ.ग.) क्षेत्र की सीमाएं शामिल हैं जिसमे आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- जय जायसवाल – क्राइम रिपोर्टर (छत्तीसगढ़ लायंस न्यूज़)
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