मिली
जानकारी के अनुसार- एक नाबालिक
लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया एवं आरोपी
के विरुद्ध पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर अपहरण हुए उक्त नाबालिक युवती को उसके
परिजनों को सौप दिया गया है। पुलिस
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त नाबालिक लड़की के पीड़ित पिता के द्वारा 26 जुलाई 2020
को बिर्रा(जांजगीर-चांपा) थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि 24 जुलाई2020
को प्रार्थी का भांजा लक्ष्मण गोड़ प्रार्थी की नाबालिक युवती उम्र करीब 13 वर्ष को
बहला-फुसला कर एवं शादी का झांसा देकर उसे जबरदस्ती अपने ग्राम छिरचुंआ थाना
सरसीवां भगा ले गया है, उक्त रिपोर्ट पर बिर्रा पुलिस ने गर्मजोशी दिखाते हुए
आरोपी के विरूद्ध बिर्रा थाना में तत्काल अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लेकर
गोपनीय जानकारी हेतु बिर्रा पुलिस द्वारा मुखबिर लगाया गया जिस दौरान मुखबीर
द्वारा सूचना मिली कि अपहृता नाबालिक युवती ग्राम छिरचुंआ थाना सरसींवा में आरोपी
लक्ष्मण गोड़ के उसके मकान में है।तडके सुचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिस देकर
आरोपी के घर से उक्त नाबालिक युवती को बरामद कर अपहृता का बयान महिला पुलिस
अधिकारी से कराया गाया तब नाबालिक ने घटनाक्रम बताया कि - आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर
जबरदस्ती अपने घर भगाकर ले गया, और यह जानते हुए भी कि युवती नाबालिक है
शादी करने का झांसा देकर उसके इच्छा के विरूद्ध आरोपी लगातार 4 दिनों तक
नाबलिका का शारिरीक शोषण करता रहा| नाबालिक युवती द्वारा दिए गए उक्त बयान के
अनुसार पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण गोंड के विरुद्ध धारा 366, 376 भादवि 4,6 पास्को एक्ट
के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी लक्ष्मण गोड पिता राजू गोड उम्र करीब - 22 वर्ष निवासी
छिरचुंआ थाना सरसींवा, को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजवा दिया गया है।।
प्रिंस
शर्मा की रिपोर्ट – छत्तीसगढ़ लायंस
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