आरोपी :- अशोक अगरिया |
कोरिया जिला के अंतर्गत दिनांक 18.06.2020 को घटना की रिपोर्ट प्रार्थी थाना मनेन्द्रगढ़ में आकर
रिपोर्ट दर्ज कराया गया था की उसकी नाबालिक लड़की जिसकी उम्र करीब 14वर्ष है वह दिनांक 13.06.2020 को घर से बिना बताये कही चली गयी थी जिसकी तलाश के दौरान
पता चला की आरोपी अशोक अगरिया उसकी नाबालिक (अपह्रता) को भगा कर ले गया है जिस रिपोर्ट
पर धारा 363 भादवि० का अपराध कायम कर तलाश
में लिया गया था| जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक – श्री चंद्रमोहन सिंह (भा०पु०से), अतरिक्त पुलिस अधीक्षक – डॉ० श्री पंकज शुक्ला एवं एसडीओपी श्री कर्ण कुमार जी के दिशा – निर्देश एवं थाना प्रभारी श्री सचिन सिंह जी के नेतृत्व में
टीम गठित कर अपह्रता तथा आरोपी की तलाश की जा रही थी | जो दिनांक 25.06.2020 को मुखबिर की सुचना पर
अपह्रत बालिका को बरामत कर दस्तायावी सुमार किया गया और पूछताछ के दौरान आरोपी के
द्वारा बालिका को शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी अशोक
अगरिया के विरुद्ध धारा 363,366,376(2)(
ढ) ता.हि.ब 5,6 पास्को एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार
कर दिनांक 26.06.2020 को न्यायिक रिमांड पर
भेजा गया जिसकी विवेचना जारी है |
संपूर्ण कार्यवाही में अपह्रत बालिका को बरामद कर दस्तायावी
सुमार करने तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजने में थाना प्रभारी
श्री सचिन सिंह स.उ.नि. श्री आर०आर भगत,श्री आर०रामप्रकाश राजवाड़े, श्री आनंद प्रताप,श्री रंजीत तिर्की, श्री रवि सिंह, महिला प्रधान कीर्ति तिवारी एवं महिला आरक्षक ज्वाला साहू जी
की सराहनीय योगदान रहा |
आरोपी :- अशोक अगरिया पिता रामप्रसाद अगरिया उम्र 31 वर्ष सा० मुसरा थाना मनेन्द्रगढ़
- किशन शाह सहायक जिला ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ लायंस
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