15 अगस्त तक मत्स्य आखेट
प्रतिबंधित
राज्य शासन के आदेशानुसार
वर्षा ऋतु
में मछलियों की वंष वृद्वि (प्रजनन) को देखते हुए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग
अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा
2 (दो) के तहत इस माह की 16 तारीख से मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया
है। मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध आगामी 15 अगस्त
तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया
गया है। उक्त दौरान जिले के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों जिस पर सिंचाई के तालाब, जलास्य निर्मित किये गये है, उनमें किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी
प्रकार का मत्स्य आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मत्स्य
विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत
लागू नियमों को उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत
अपराध शिद्ध होने पर एक वर्ष का
करावास अथवा 10 हजार रूपये का आर्थिक
दण्ड अथवा दोनों एक साथ दण्ड देने का प्रावधान है।
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