कलेक्टर श्री धावड़े ने जारी किया आदेश... जिले में सभी प्रकार की दुकानें, शापिंग मॉल, स्पा, ई-कामर्स, जिम इत्यादि सुबह 08:00 से शाम 08:00 बजे तक खुलेंने के समय निर्धारित....
- कोरिया जिले में (कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट होने के कारण जिले की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े के द्वारा जारी आदेश के अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त तक सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इनमें स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स बन्द रहेंगे। स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।
- सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। वैवाहिक कार्यकम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी।
- जिला कोरिया अन्तर्गत सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी दुकान (जिले के अंतर्गत समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे), अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कामर्स, पार्क व जिम प्रातः 08 बजे से सायं 08.00 बजे तक (रविवार को छोड़कर ) खुले रहेंगे। होटलों एवं रेस्टोरेंट से ऑन लाईन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेंगे। होटलों एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 09 बजे तक तथा आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन या स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। जिले में संचालित समस्त केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों में सभी श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने एवं कार्य संपादित करने की अनुमति होगी, किन्तु आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है। टेलीकॉम, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रैक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण व परिवहन की अनुमति होगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होंम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
- पंजीयन कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी अनिवार्यता एवं कार्यालय को सेनेटाइज करते हुए शत प्रतिशत कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के माध्यम से कार्य करने की शर्त पर खोले जाने की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियाँ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। खाद्य अधिकारी एवं उनके स्टाफ इसका सतत निरीक्षण करेंगे एवं स्वयं इस संबंध में यथा योग्य आदेश जारी कर सकेंगे।
- सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण, विकय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्याक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होंम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 संबंधित प्रोटोकाल का पालन न करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन, इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उलंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
- प्रतिदिन सायं 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। किन्तु इस दौरान थोक मॉल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा । प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखा जावेगा, इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूज पेपर, दूध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अतिआवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
- यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है। भारत सरकार, राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। प्रतिदिन शाम 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू होंगे।
- औद्योगिक संस्थानों, एस.ई.सी.एल. एवं शासकीय निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगो के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ, महात्मा गांधी नरेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साइट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री का भण्डारण एवं राईस मिलों को कस्टम मिलिंग की अनुमति होगी।
- इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह, प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत दण्ड के भागी होगें।
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