विवाह, अत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित मात्र - 10...
कलेक्टर श्री एसएन राठौर ने कंटेनमेंट जोन के संबंध में जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 14 में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार संशोधन कर दिया है। जिसके अनुसार विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। जिसमें वर पक्ष से अधिकतम 5 व्यक्ति एवं वधू पक्ष से अधिकतम 5 व्यक्ति शामिल होंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। विवाह अनुमति लेते समय वर पक्ष एवं वधू पक्ष के व्यक्तियों की सूची एवं समस्त व्यक्तियों का कोरोना जांच निगेटिव रिपोर्ट की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
- यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ कोरिया की रिपोर्ट
0 comments:
Post a Comment