कोरिया कलेक्टर ने होली त्यौहार एवं कोरोना संक्रमण...को मद्दे नजर रखते हुए जारी किये सख्त आदेश
कोरिया कलेक्टर एस.एन. राठौर द्वारा कोरिया जिला हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी होली त्योहार, सार्वजनिक आयोजन सहित आवागमन एवं अन्य क्रियाकलापों के संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया है | जो इस प्रकार है | 1- होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम करने की अनुमति आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सेनीटाइजर , फिजिकल डिस्टेंस, एवं मास का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे.... 2- जिला कोरिया के अंतर्गत सभी पर्यटक स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा..... 3- सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंस के साथ माक्स का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा तथा उल्लंघन की दशा में राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदंड आरोपित किया जा सकेगा अर्थ दंड देने से इनकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी.... 4- समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार , सामाजिक, सांस्कृतिक , राजनैतिक , खेलकूद, मेला, समारोह किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.... 5- धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुला रहेगा व्यक्तिगत/ एकल रूप से धार्मिक स्थल प्रस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा/ परंतु किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा... 6- विवाह, अंत्येष्टि, दश ग्रात अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंस के साथ मार्क्स का कड़ाई से उपयोग की शर्तों के साथ अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति प्राप्त होगी तथा उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोने/ सेनीटाइज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियम अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा... 7- समस्त प्रकार के सभा धरना, रैली जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.... 8- दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 या4 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे... 9- डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा... 10- अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल यात्रा अथवा सड़क मार्ग से जिला कोरिया में प्रवेश करने वाले उक्त सभी व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन को सूचना देते हुए 7 दिवस तक होम कोरेनटाइन मे रहना होगा...11- सार्वजनिक स्थलों , सिनेमा हॉल एवं माल से आने वालो की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा.... 12- यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, सर्दी, बुखार , सांस लेने में तकलीफ , स्वाद या गंध महसूस नहीं होना दस्त उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा तथा रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्राप्त किए जाने पर उक्त अनुमति के शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा... 13- यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र के उक्त सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधित समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा....14- उक्त आदेश द्वारा दी गई सशक्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा... 15 कोरिया जिला में कोरोनावायरस कोविड-19 के प्रति संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोनावायरस निगरानी जांच , निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण संघ रोधक( क्वॉरेंटाइन) एवं इलाज से संबंधित अधिकारी/ कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इनकार करता है अथवा वंछित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860की धारा 270 सहपाठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 18 97 यथा संशोधित 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दंड का भागी होगा।
- यीशै दास -जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
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