Breaking :: मल्टीफ्लैक्स, सिनेमाघरों में कल से लौटेगी रौनक… कलेक्टर राठौर ने नियम शर्तो के तहत जारी की आदेश...
कोरिया कलेक्टर एस.एन. राठौर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन के अनुरूप जिले भर में स्थित सिनेमाघर,
थिएटर, मल्टीप्लेक्स के
माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों की अनुमति 20 अक्टूबर
2020 से निम्नाकिंत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) एवं शर्तो के अधीन दी जाती है।
वहीँ कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में उक्त गतिविधिया बंद रहेगी,
जहाँ 65 वर्ष के
अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति,
गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से
कम आयु के बच्चो को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। उक्त नियमानुसार सिनेमा,
थिएटर, मल्टीप्लेक्स के
प्रबंधक व्यक्तियों को भी सलाह देगें की जहां तक संभव हो कम से कम 6
फीट की सामाजिक दूरी का पालन किया जावे। फेस कवर,
मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे। प्रवेश और निकास
बिन्दुओं के साथ-साथ परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों में हैण्ड सैनिटाईजर
(अधिमानतः टच-फ्री-मोड) की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। सिनेमा,
थिएटर, मल्टीप्लेक्स में
प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकंड तक
साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20
सेकंड के लिये) करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का
सख्ती से पालन किया जाए, खांसते या छीकते समय
टिशु पेपर,
रूमाल, कोहनी का उपयोग किया
जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान, डिस्ट्राय किया जाए।
स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला
हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना, थूकना सख्त
प्रतिबंधित रहेगा, सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर उपयोग
करने की सलाह दी जाती है।
·
प्रवेश एवं
निकास द्वार-
सिनेमाघर, थिएटर,
मल्टीप्लेक्स के प्रवेश द्वारा पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं
थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर,
थिएटर, मल्टीप्लेक्स में
केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावें। हैण्ड सैनिटाईजर सभी
प्रवेश द्वारा एवं कार्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराना होगा। ऑडिटोरियम और परिसर में
दर्शकों के प्रवेश और निकास के लिए कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
कराने हेतु चुने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा, सर्कल,
निशान लगायी जावें। आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश और
निकास द्वार की व्यवस्था की जावें। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों
के माध्यम न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जावें,
भीड़ से बचने के लिए बाहर निकलने को पंक्तिबद्ध तरीके से
सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया जाएग। एक स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स
में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच पर्याप्त समय अंतराल पंक्तिबद्ध
वार दर्शकों के बाहर निकलने को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाए। पर्याप्त
समय अंतराल पंक्तिबद्ध वार और दर्शको के बाहर निकलनें को सुनिश्चित करने के लिए
प्रदान किया जाए।
बैठने की व्यवस्था-
सिनेमाघर, थिएटर,
मल्टीप्लेक्स का अधिभोग उनकी कुल बैठने की क्षमता का 50
प्रतिशत से अधिक नही होगी। सिनेमाघर,
थिएटर, मल्टीप्लेक्स
आडिटोरियम के भीतर बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक
दूरी बनी रहे। एक मॉडल बैठने की व्यवस्था अनुलग्नक-1 में
संलग्न है।
सीटें जो बैठने के लिए प्रयुक्त नही जाएगी को बुकिंग के
दौरान (ऑनलाईन बुकिंग और काउन्टर बिक्री के लिए) चिन्हित किया जाएगा। भौतिक
दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देश-
परिसर और परिसर के बाहर पार्किग स्थल में विधिवत भौतिक दूरी
मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
इंटरवेल के दौरान लॉबी में वाशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किये जायें।
मध्यांतर के दौरान आने जाने से बचने के लिए दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाए।
आडिटोरियम की अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शकों को एक कंपित तरीके से
स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए लंबे अंतराल का उपयोग किया जा सकता है।
मध्यांतर की अवधि ज्यादा रखी जाए, जिससे अलग-अलग
पंक्तियों में बैठे दर्शक लंबे अंतराल में आना-जाना कर सकें।
मल्टीप्लेक्स में शो टाइमिंग-
भीड़ से बचने के लिए कई स्क्रीन के लिए अलग-अलग शो समय का
पालन किया जाए।
टिकट बुकिंग और भुगतान-
आनलाइन बुकिंग, ई-वालेट का उपयोग,
क्यूआर कोड स्कैनर आदि का उपयोग टिकिट,
भोजन, पेय पदार्थ के लिये
डिजिटल नो-काॅन्टैक्ट लेनदेन भुगतान का मुख्य तरीका होना चाहिए।
सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग के समय संपर्क नम्बर लिया
जाए। सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों पर
टिकट की खरीद पूरे दिन खुली रहेगी और बिक्री काउंटररों पर भीड़ से बचने के लिये
अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी। टिकटों की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड़ रोकने के लिए
सिनेमाघरों,
थिएटर, मल्टीप्लेक्सों पर
पर्याप्त संख्या में काउंटरों को पर्याप्त सामाजिक दूरी मानदण्डों के साथ खोला
जाए। सिनेमाघर,
थिएटर, मल्टीप्लेक्स पर
कतार प्रबंधन के दौरान सामाजिक दूरी के लिए फर्श मार्कर का उपयोग किया जाए।
परिसर का स्वच्छताकरण-
पूरे परिसर का बार-बार स्वछताकरण, सामान्य
सुविधाएं और सभी बिंदु जो मानव संपर्क में
आते हैं, उदाहरण- हैण्डल,
रेलिंग आदि की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। सिनेमाघरों,
थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों
के ऑडिटोरियम में प्रत्येक स्कीनिंग के बाद सफाई एवं सैनिटाईजेंशन की जाए। बॉक्स
ऑफिस,
खाद्य और पेय क्षेत्र, कर्मचारी
और कर्मचारियों के लॉकर, शौचालय,
सार्वजनिक क्षेत्र, ऑफिस
क्षेत्र एवं पाकिंग क्षेत्रों की निममित सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए।
स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उपाय जैसे दस्ताने,
जूते, मास्क,
पीपीई इत्यादि के तर्कसंगत उपयोग के लिये पर्याप्त प्रावधान
किये जायें। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का
सैनिटाईजेंशन किया जाए।
स्टाफ संबंधित उपाय-
सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के लिए फेस कवर पहनना
अनिवार्य है और ऐसे फेस कवर
का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। सिनेमाघरों,
थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों के
अधिकारी,
कर्गचारी जो अधिक जोखिम में हैं जैसे वृद्ध कर्मचारी,
गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जो नियमित चिकित्सा ले रहे
हैं,
अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिये उन्हें जनता के साथ सीधे
संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट लाईन कार्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सर्वोत्तम
प्रयास के आधार पर नियोक्ताओ को यह सुनिश्चित किया जाए की आरोग्य सेतु सभी
कर्गचारियों द्वारा मोबाइल फोन में स्थापित और अद्यतन किया गया है। कोविड–19
श्वसन स्वच्छता, हाथ स्वच्छता आदि से
संबंधित सावधानियों पर कर्मचारियों का संचार और प्रशिक्षण किया जाए। सभी अधिकारी,
कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य की स्व निगरानी और जल्द से
जल्द किसी भी बीमारी की रिपोर्ट सुनिश्चित की जाए।
जन जागरूकता-
सहज जाने योग्य स्थान पर क्या करें और क्या न करें
प्रदर्शित किया जाए जैसे ऑनलाइन बिकी बिंदु, डिजिटल
टिकट,
सार्वजनिक क्षेत्र जैसे लॉबी, वॉशरूम
आदि हेतु माईक के माध्यम से घोषणा की जाए। मास्क पहनने पर सामाजिक दूरी और हाथ की
स्वच्छता को बनाए रखने के साथ-साथ परिसर के भीतर और बाहर होने वाली सावधानियों और
उपायों पर विशिष्ट घोषणाएं स्कीनिंग से पहले, मध्यांतर
के दौरान और स्कीनिंग के अंत में की जाए। कोविड-19 के
निवारक उपायों पर पोस्टरों, स्टैंडर्स,
आडियो-वीडियो के प्रदर्शन के लिए प्रावधान किया जाए।
एयर कडीशनिंग एवं शीतलक-
एयर कडीशनिंग, वेंटिलेशन के लिये,
दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाए,
जो अन्य
बातों के साथ इस प्रकार हैं। सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की
तापमान सेटिंग 24-30
डिग्री सेल्सियम की सीमा में होनी चाहिए। संक्षेप आर्द्रता 40-70
प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए । हवा का पुनः संचलन यथा
संभव टाला जाए। ताजी हवा का सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए । कॉस वेंटिलेंशन
पर्याप्त होना चाहिए।
अनियंत्रित व्यवहार-
कोविड-19 संबंधित
अनियंत्रित व्यवहार को प्रबंधक (स्थानीय) और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय
द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा।
खाद्य और पेय क्षेत्र-
अलग-अलग शो का अंतराल एक साथ न रखा जाए । ग्राहकों को यथासंभव भोजन आर्डर करने के लिए सिनेमा ऐप, क्यूआर कोड आदि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। खाद्य और पेय क्षेत्र में एक से अधिक बिक्री काउटर जहां भी संभव हो उपलब्ध कराया जाए। हर बिक्री काउंटर पर सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिये फर्श स्टिकर का उपयोग करने के लिये एक पंक्ति प्रणाली का पालन किया जाए। केवल पैकेज्ड फूट और पेय पदार्थों के विक्रय एवं उपयोग की अनुमति होगी। हॉल, ऑडिटोरियम के अंदर भोजन और पेय का वितरण, निषिद्ध होगा। प्रबंधन भोजन और पेय पदार्थों के क्षेत्र में सामाजिक दूरी और भीड़ को रोकना सुनिश्चित करेगा । प्रबंधन द्वारा भोजन और पेय अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। इस सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।
- किसन शाह सहा० जिला ब्यूरो चीफ कोरिया
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