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koriya Breaking :: कोरिया कलेक्टर का बड़ा फरमान जिम और योग सेंटर खुलने की दी अनुमति...नियम एवं शर्तो के तहत...



कोरोना महामारी की वजह से करीब 6 महीने से बन्द पड़े व्यायाम शाला एवं योग सेंटरो को खोले जाने नियम शर्तो के साथ कोरिया कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने अनुमति दी है।उक्त जारी फरमान के अनुसार कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित, संदेही व्यक्ति से दूरी बनाये रखने की सख्त हिदायत दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अपनाया जाये कोरोना महामारी को देखते हुए उसके संक्रमण को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी को अपनाया जा रहा है। इसी अनुक्रम में जिले के व्यायाम शाला एवं योग संस्थान प्रातः सुबह 5.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 03अगस्त2020 द्वारा निर्धारित शर्तो/गाईड लाईन के तहत अध्याधीन प्रदान की जाती है।

  • नियम एवं शर्ते:-


अ-सामान्य अवश्यकताओं एव स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु
के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती महिलायें और 10 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को जिम में प्रवेश वर्जित है ।
ब- निवारक उपायों में ऐसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं जो कि कोविड-19 से
संक्रमण के खतरे को कम करते हैं|
  •  उपाय इस प्रकार है:-

1. दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की सामाजिक/ शारीरिक दूरी का पालन करना
अनिवार्य होगा।
2. व्यायाम के दौरान फेस मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा ।
3. बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिए) एवं एल्कोहल
आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकण्ड के लिये) अनिवार्य होगा |
4. श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे :- खासते / छीकते समय अपना मुंह रूमाल या टिशू पेपर से
ढकना अनिवार्य होगा।
5. स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हैल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द
किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा।
6. व्यायाम शाला के इर्द-गिर्द थूकना पूरी तरह से वर्जित होगा।
7. आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
8. प्रवेश एवं निकासी द्वार में हैंण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना
अनिवार्य होगा।
9. पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
10. व्यायाम शाला में आने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर में पंजीयन एवं मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा ।


  • किसन शाह की रिपोर्ट- छत्तीसगढ़ लायंस न्यूज़

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