मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय की इंदौर खंडपीठ ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी
को ज़मानत देने अहम मुद्दे के तहत एक अनोखी शर्त रखते हुए जमानत दिया गया। कोर्ट ने
कहा है कि आरोपी रक्षाबंधन के दिन पीड़िता के घर मिठाई लेकर जाए और पीडिता को रक्षा
करने का वचन देते हुए उससे राखी बंधवाए। यह मामला उज्जैन जिला के खाचरौद तहसील के
ग्राम सांदला का है वहां का रहने वाला विक्रम बागरी पर आरोप है कि वह 20 अप्रैल 2020 रात्रिकालीन
करीब 2:30 बजे एक महिला के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ किया था जिस पर थाना भाटपचलाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कई धाराओ क्र तहत प्रकरण
पंजीबद्ध कर 2 जून 2020 को विक्रम बागरी को गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया था
तथा दो महीने से उक्त आरोपी जेल में बंद था एवं उच्च न्यायलय में यह कहते हुए
जमानत याचिका प्रस्तुत किया था की उक्त आरोप लगाने वाली महिला के पति को उसने
लॉकडाउन में कुछ रूपये कर्ज में दिया था। जब कर्ज के रुपये को वापस मांगा तो उसे छेड़छाड़ के आरोप में फंसा दिया
गया।
तर्क
सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने आरोपी को 50 हजार
रुपये की जमानत और उतनी ही राशि के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही सभी
पक्षों के साथ अन्य शर्तें भी रखीं गई कि आरोपी तीन अगस्त को रक्षाबंधन के दिन
सुबह 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीड़िता के घर
राखी और मिठाई लेकर जाएगा और पीड़िता से राखी बंधवाएगा। आरोपी पीड़िता को उसकी रक्षा
का वचन देकर परंपरा अनुसार राखी की भेंट स्वरूप उसे 11 हजार
रुपये भी देगा। साथ ही पीड़िता के बेटे को भी मिठाई और कपड़े के लिए पांच हजार रूपये
देना पड़ेगा।
कोर्ट में
पेश करने होंगे फोटोग्राफ:-
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपी को
पीड़िता से राखी बंधवाते हुए फोटोग्राफ और उसे भेंट स्वरूप दिए गए 11 हजार
रुपये व उसके बेटे को दिए पांच हजार रुपये की रसीद रजिस्ट्री के माध्यम से
न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी।
- प्रिंस शर्मा – छत्तीसगढ़ लायंस
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