कलेक्टर कोरिया ने दुकानों एवं बैंको के संचालन हेतु...निम्न शर्तों के तहत जारी किये गाइडलाइन
कोरिया कलेक्टर एस.एन. राठौर जी के द्वारा संपूर्ण कोरिया जिले को दिनांक 11 /4/2021 शाम 6:00 बजे से दिनांक 19/ 4/ 2021 की प्रातः 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है | किंतु उक्त लॉकडाउन अवधि में लोगों को हो रही परेशानियों को मद्दे नजर रखते हुए उक्त जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर कोरिया ने अति आवश्यक सेवाओं के तहत प्रतिष्ठान, संस्थान, एवं दुकानों को निम्न शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति प्रदान की है | जो इस प्रकार से है -
1- यह की कोरिया जिला के अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन के अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की, दुग्ध डेयरी को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खोलने एवं खाद्य सामग्री विक्रय करने की अनुमति दी गयी है |
2- यह की पोस्ट ऑफिस एवं बैंक जो प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ही उक्त कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है एवं उक्त संस्थान में एक साथ 4 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश में प्रतिबंधित लगाया गया है |
3- यह की पेट्रोल पंप संचालकों को मेडिकल इमरजेंसी, खाद्य परिवहन, औद्योगिक निर्माण , तथा S. E. C. L के कार्यों में प्रयुक्त वाहनों को पेट्रोल डीजल विक्रय करने की अनुमति दी गयी है | तथा उक्त संदर्भित आदेश के तहत पूर्व में जारी अन्य प्रतिबंध यथावत जारी रहेंगे |
- यीशै दास -जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
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