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डी.जे साऊंड
एंड लाईट यूनियन धमतरी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करते हुए कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की
अनुमति दिया है। उक्त कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी
एस.ओ.पी. के अनुसार बड़ी सभाएं निषिद्ध की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण
फैलने के संभावित खतरे को मद्देनजर जहां तक संभव हो, रिकॉर्ड किए गए
संगीत अथवा गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों अथवा गायन समूहों को
अनुमति नहीं दी जाएगी। दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की ही
अनुमति है। किसी भी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित
ध्वनि मानक का उल्लंघन न हो जिसका
विशेष ध्यान रखा जाए। सभी को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना
अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा पर्यावरण के अनुकूल सामाग्री का उपयोग किया
जाएगा। पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इन सभी शर्तों के
अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत जारी
एसओपी एवं छत्तीसगढ़ शासन के आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- प्रिंस शर्मा - छत्तीसगढ़ लायंस न्यूज़
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