Your Ad Here!

CMS के संरक्षण में बिना नर्सिंग एक्ट के संचालित क्लीनिको का आरटीआई से हुआ खुलासा सीलबंद कराने की मांग |




कोरिया जिला के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में स्थाई रूप से कार्यरत एक निहायती ईमानदार कर्मचारी जो डॉ रामेश्वर शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर के कार्य प्रणाली उनके भ्रष्टाचार से खफा होकर अपना नाम न बताने की शर्त पर जानकारी देकर बताया कि 08 नवंबर 2019 दिन गुरुवार को रात्रि करीब 09-10 बजे एक घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में लाया गया जो खून से लथ-पथ ग्राम पंचायत खोंगापानी की निवासी जो पेशे से शिक्षिका थी जिसे उसके पति के द्वारा तलवार से उसके चेहरे पर घातक प्रहार से उसका गाल कटा हुआ था तथा उसके कटे चेहरे पर टांका लगाने वाला कोई एम.बी.बी.एस डॉक्टर नहीं था बल्कि डॉक्टर का रूप धारण किए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था और आज भी उक्त कर्मचारी अपने को एम.बी.बी.एस डॉक्टर बता कर लोगों को गुमराह करता है कारण कि वह खंड चिकित्सा अधिकारी मनेंद्रगढ़ और जिला चिकित्सा अधिकारी बैकुंठपुर का चहेता जो ठहरा और उसी वजह से वह अपनी औकात भूल कर चतुर्थ श्रेणी के कार्य को कभी नहीं करता अक्सर डॉक्टर की वेशभूषा में डॉक्टरों के साथ ही ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहता है इसके अतिरिक्त डॉ रामेश्वर शर्मा के द्वारा मनेंद्रगढ़ और ग्राम पंचायत खोंगापानी में बिना नर्सिंग एक्ट पंजीयन के अवैध क्लीनिक,लैब संचालित करा उक्त क्लिनिको के संचालकों से उगाही कर अपनी काली कमाई का जरिया बना रखा है और लोगों के जीवन से लगातार खिलवाड़ कराते आ रहे है इस प्रकार की जानकारी में कितनी सच्चाई है आंकने के लिए सर्वप्रथम मनेन्द्रगढ़ में संचालित सरकार डेंटल क्लीनिक एवं ओरो डेंटल क्लीनिक के विषय में आरटीआई के तहत जानकारी मांगे जाने से डॉ रामेश्वर शर्मा की खुली पोल वास्तव में उक्त क्लीनिक के संचालक अजीत कुमार सरकार पिता नागेंद्र नाथ सरकार के पास बी.डी.एस की डिग्री नहीं है और न ही नर्सिंग एक्ट पंजीयन का प्रमाण पत्र है इसके बावजूद वह किस आधार पर और किसके संरक्षण में सरकार डेंटल क्लीनिक संचालित कर रखा था ऐसा नहीं है कि खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ सुरेश कुमार तिवारी को मालूम नहीं है उन्हें सब कुछ पता है लेकिन अंदर की बात है क्या करे शायद राजनितिक दबाव में उक्त प्रकरण को 5-6 महीने तक से दबा रखे थे लेकिन आर.टी.आई कानून के आगे उनका भ्रष्टाचार ज्यादा दिन टिक नहीं सका एवं आर.टी.आई के तहत पोल खुलते ही डॉक्टर सुरेश कुमार तिवारी के द्वारा सरकार डेंटल क्लीनिक को मौखिक आदेश के तहत आनन-फानन में बंद करा दिया गया है उक्त क्लीनिक को पूरी तरह से सीलबंद न करके खंड चिकित्सा अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर के आदेश की आवश्यकता का हवाला दिये जाने पर उक्त अवैध क्लीनिक को पूरी तरह से सील बंद कराए जाने खंड चिकित्सा अधिकारी मनेंद्रगढ़ को आदेश जारी किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर मा० डॉ रामेश्वर शर्मा जी को पत्र दिनांक 14/07/2020 को लिखा गया है वहीं ओरो डेंटल के संचालक को क्लीनिक संचालन संबंधी संपूर्ण दस्तावेज लेकर 7 दिवस के भीतर खंड चिकित्सा अधिकारी मनेंद्रगढ़ के समक्ष उपस्थित होने दिनांक 03/06/2020 को नोटिस जारी किया गया था तब से वह नदारद है अगले ब्रेकिंग में और भी खुलासे होंगे !!



सिरिल दास - संपादक की कलम से


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment