कोरिया – बैकुंठपुर ll कोरोना महामारी के चलते पान ठेला संचालन करने
में पाबन्दी लगा दी गई थी जिसके प्रभाव से पान ठेला संचालको का कारोबार ठप्प हो
गया था जिस वजह उन्हें अपने परिवार का पालन-पोषण करने में कई कठिनाइयों का सामना करना
पढ़ रहा था l जिस समस्या को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कोरिया कलेक्टर मा. एसएन राठौर जी ने पान के ठेलो को खोलने की अनुमति
नियम व शर्तों के साथ दे दी । कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि
कोरिया जिले के पान ठेले सुबह 7 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तो के
अध्याधीन प्रदान की जाती है l जैसे -
क्षेत्र – मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी हेतु । (प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी)
दिन – सोमवार से शनिवार
क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर हेतु
(शनिवार साप्ताहिक बंदी) रविवार से शुक्रवार
शर्ते :-
1. पान ठेले/दुकान में
विक्रय किये जाने वाले पदार्थ का उपभोग/ उपयोग सार्वजनिक
स्थान/पान ठेले पर किये जाने का प्रतिबंध होगा पान ठेले से
इन सामग्रियों
का मात्र विक्रय ही किया जावेगा।
2. खाद्य पदार्थ जैसे पान
मसाला आदि की विक्रय FSSAI द्वारा जारी लाईसेंस
/रजिस्ट्रेशन धारी ही कर सकेंगे बिना लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन
के विक्रय की
अनुमति नही होगी।
3. दुकान में सेनेटाइजर/हाथ
धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना
अनिवार्य होगा।
4. संचालित ठेले मे केवल एक
ही कर्मचारी उपस्थित होंगें।
5. एक समय में एक ही ग्राहक
की अनुमति होगी।
6. सार्वजनिक स्थानों पर
थूकना/पीक करना प्रतिबंध रहेगा।
7. कोरोना वायरस कोविड-19
से बचाव हेतु आवश्यक
जानकारी पोस्टर/ पम्पलेट / लगाना होगा।
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