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धोखाधड़ी का आरोपी हुआ गिरफ्तार... चिरीमिरी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही

धोखाधड़ी का आरोपी हुआ गिरफ्तार... चिरीमिरी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही  

चिरमिरी पुलिस ने जमीन खरीदी बिक्री में धोखाधड़ी करने वाले शातिर अपराधी को प्रदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया हैं जी हां आपको बता दें कि राकेश पाराशर निवासी हल्दीवाड़ी चिरमिरी के द्वारा अनावेदक प्रदीप ठाकुर के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं छल पूर्वक  जमीन विक्रय के नाम से राशि हडप लेने के संबंध में आवेदन पत्र  चिरमिरी थाने में प्रस्तुत किया गया था,श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरिया चन्द्र मोहन सिंह द्वारा सूक्ष्म जांच कर कार्यवाही  करने का निर्देश दिया गया शिकायत की जांच थाना प्रभारी चिरमिरी निरीक्षक अश्वनी सिंह द्वारा अपने निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक  जे०डी० कुशवाहा से कराया गया जांच पर पाया गया कि आरोपी प्रदीप  ठाकुर की ग्राम अखराडांड़ स्थित भूमि खसरा नं. 110/2 रकबा 2.20  हेक्ट को 14 लाख रूपये में प्रदीप ठाकुर द्वारा प्रार्थी राकेश पराशर से विक्रय करने का सौदा तय किया था तथा दिनांक 11 सितम्बर 2019 को प्रार्थी द्वारा आरोपी प्रदीप ठाकुर को चार लाख रूपया चेक  क्रमांक 658260 से भुगतान कर दिया था शेष 10 लाख रुपया रजिस्ट्री के पूर्व देने का इकरार हुआ था दिनांक 11 सितम्बर 2019 को ही उक्त  भूमि की भाग 1 ऋण पुस्तिका 2032191 को तथा भूमि का अधिपत्य भी  क्रेता राकेश परासर को सौंप दिया व क्रेता को तीन माह में रजिस्ट्री कराने का इकरार नामा शपथ पत्र तैयार किया गया। दिनांक  23 सितम्बर 2019 को राकेश परासर द्वारा चेक क्रमांक 658263 से 50  हजार रुपये तथा दिनांक 11 जून 2020 को चेक क्रमांक 658280 से एक लाख रुपया आहरण कर प्रदीप ठाकुर को नगद दिया था फिर भी रजिस्ट्री  कराया तब जुलाई 2020 में 03 लाख 50 हजार रूपये नगद दिया था, इस  प्रकार कुल 09 लाख रूपये राकेश परासर के द्वारा प्रदीप ठाकुर को दिया गया है। प्रदीप ठाकुर द्वारा रुपया वापस न कर व जमीन की  रजिस्ट्री राकेश परासर को न करके अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये धोखा देकर पूर्व में किये गये इकरार नामा को निरस्त किये बिना आभा जैन निवाली हल्दीबाड़ी चिरमिरी के पास बिक्री कर दिया, जबकि उक्त भूमि खसरा नं० 110/2 रकवा 020 हेक्ट. भूमि की ऋण पुस्तिका क्रमांक पी 2032191 राकेश परासर के पास है। इस प्रकार प्रदीप ठाकुर के द्वारा भूमि बिक्री करने के लिये चेक एवं नगद कुल 09 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी करके इकरार नामा को निरस्त किये बिना जमीन को दूसरे के पास बिक्री करना अंतर्गत धारा 420 भाद0वि0 का अपराध घटित करना पाया गया प्रकरण गम्भीर एवं 09 लाख रूपये का धोखाधड़ी करने का मामला होने से तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाकर दिनांक 16 जून 2020 को प्रदीप ठाकुर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रदीप ठाकुर पिता निमई ठाकुर जाति कायस्त उम्र 38 वर्ष निवासी चीप गोदरी पारा वार्ड नं.30 चिरमिरी थाना चिरमिरी को दिनांक 17 जून 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।


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