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छत्तीसगढ़ के कई जिले में सिनेमा हॉल को संचालन करने की मिली अनुमति... शराब दुकानों को लेकर समय परिवर्तन... कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ के कई जिले में सिनेमा हॉल को संचालन करने की मिली अनुमति... शराब दुकानों को लेकर समय परिवर्तन... कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना का ग्राफ घटते ही अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सभी बाजारों और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं बालोद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर सभी दुकानों और बाजारों को खोलने की अनुमति दी है। कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान में जिले में कोरोना पाजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए बालोद जिले में स्थित सिनेमा हाल/मल्टिप्लेक्स संचालन की अनुमति दी गई है। प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश के लिए अनुमति दी जाएगी। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/बैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही शराब दुकानों को लेकर भी आदेश जारी किया है। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाया जाना अनिवार्य होगा। जिसे दृष्टिगत रखते हुए बालोद जिले में स्थित सिनेमा हाल/मल्टिप्लेक्स संचालन की अनुमति दी गई है। प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश के लिए अनुमति दी जाएगी। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/बैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही शराब दुकानों को लेकर भी आदेश जारी किया है। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाया जाना अनिवार्य होगा।


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