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कोरिया कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन को लेकर...जारी किया निर्देश निम्न शर्तों के अधीन खुलेंगे दुकाने

कोरिया कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन को लेकर...जारी किया निर्देश निम्न शर्तों के अधीन खुलेंगे दुकाने

कलेक्टर कोरिया एस. एन. राठौर के द्वारा लगातार कोविड-19 के मरीजों में हो रही वृद्धि को लेकर उक्त संक्रमण की रोकथाम हेतु 7 दिवस लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया | ताकि उक्त संक्रमण की रोकथाम किया जा सके | उक्त आदेश के दौरान कोरिया जिले के समस्त सीमावर्ती क्षेत्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे | उक्त निर्देश जो इस प्रकार है...

 

1- कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 11/4/2021 शाम 6:00 बजे से दिनांक 19/4/21 प्रातः 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है |

2-  उपरोक्त दर्शित अवधि में कोरिया जिले की समस्त सीमाएं पूर्ण रूप से सील रहेगी |

3 -उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को ही अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी . मेडिकल दुकान संचालक मरीजों हेतु दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता होगी |

4- पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/ शासकीय कार्य हेतु प्रयुक्त वाहन ,एटीएम कैश वैन, अस्पताल/ मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/ एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , रेलवे स्टेशन, अंतर राज्य बस स्टैंड से संचालित ऑटो/ टैक्सी विधि मान्य ई - पास धारिता करने वाले वाहन ,एडमिट कार्ड/ कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी तथा उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी/ प्रेस वाहन/ न्यूज़ पेपर हांकर ,दूध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज जाने वाले वाहनों को पी. ओ.एल प्रदान किया जाएगा | अन्य सभी वाहनों हेतु पी. ओ. एल प्रदान करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा | आपातकालीन स्थिति में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे |

5- जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त सप्ताहिक बाजार/ हाट बंद रहेंगे |

6- दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरण तथा न्यूज़पेपर हांकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय विधि प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे एवं शाम 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही होगी | साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवस्था हेतु कोई भी दुकान/ पार्लर नहीं खोले जाएंगे | केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंस एवं मार्क्स संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समय विधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी |

7- पेंट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशु चारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी |

8- एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी या केवल टेलीफोन या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा उक्त ग्राहकों को उक्त सिलेंडर की  घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे |

9- औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंप के भीतर(onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था कराते हुए उद्योगों का संचालन एवं निर्माण कार्यों की अनुमति होगी |

10 - उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब की दुकानें बंद रहेगी |

11- सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल आम जनता हेतु पूर्णता बंद रहेगी |

12- उपरोक्त अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय/ शासकीय/ सार्वजनिक/ अर्थ सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे | तथापि टेलीकॉम एचएससीएल रेलवे संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय/ वर्कशॉप रेट पॉइंट पर लोडिंग अनलोडिंग का कार्य, खाद सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य  समस्त  शैक्षिण गतिविधियां बंद रहेगी | किंतु अस्पताल एवं एटीएम पूर्व संचालित रहेंगे |

 13 - सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन इत्यादि पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी |

14- विवाह इत्यादि प्रयोजनों हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है | कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए विवाह इत्यादि प्रयोजनों हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमति यो को संशोधित किया जाता है विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास ग्राम में ही आयोजित करने की शर्त के साथ उक्त आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम  संख्या 20 निर्धारित की जाती इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशग्रात इत्यादि मृत्यु संबंधित में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 20 निर्धारित की जाती है | उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को माक्स पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा तथा उक्त कार्यक्रम हेतु नियम अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा |

15 - कोविड-19 माल के रोकथाम हेतु जिले के समस्त कार्य जैसे कांट्रैक्टर ट्रैकिंग एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन दवाई वितरण आदि पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे | इन कार्यों में संगलन सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्व अनुसार अनिवार्य होगी | कोविड-19 सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संकलन वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे |

16- अपरिहार्य  परिस्थितियों में  कोरिया जिले  अन्य आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा |  तथापि प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे , टेलीकॉम एवं रखरखाव कार्य या  हॉस्पिटल व कोविड-19 में संगलन कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियाकता द्वारा जारी आईडी कार्ड ईपास के रूप में मान्य किया जाएगा |

17 - उपरोक्त अवधि में रेल एवं बस से यात्रा हेतु, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड में आने जाने वाले यात्रियों को ई - पास की आवश्यकता नहीं होगी | यात्रियों को यात्रियों को निवास/ स्टेशन तक आने जाने  हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही e-pass माना जाएगा |

18 - कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/ विधि माननीय परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र अस्पताल/ पैथोलॉजी लैब अथवा आने - जाने की अनुमति होगी | किंतु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा |

19 - आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी एवं ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहनों में अधिकतम दो व्यक्तियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी/ रेलवे स्टेशन, , बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किंतु अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा उक्त निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु उक्त वाहन को जप्त करते हुए चलानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी |

20 - मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे | अतः आवश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईडी कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंस एवं मार्क्स संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे |

21- उक्त आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अधीन कार्यालय होमगार्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीन समस्त कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी तहसील थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा | इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई सीवरेज एवं करेगा डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशामक सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन के अनुमति होगी | किंतु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी |

22 - राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी | उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले की में समस्त गतिविधियां पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी | उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ समूह/ प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता 1860की धारा  188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51- 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही के भागी होंगे |

 

  •  यीशै दास -जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

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