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लॉकडाउन के दौरान नियम शर्तों के तहत दुकानदारों...को होम डिलिवरी व ठेले में फल,सब्जी बिक्री करने की मिली छुट

लॉकडाउन के दौरान नियम शर्तों के तहत दुकानदारों...को होम डिलिवरी व ठेले में फल,सब्जी बिक्री करने की मिली छुट


कोरोना महामारी के कहर की रोकथाम हेतु अंबिकापुर जिला सरगुजा में लागू किये गये | प्रतिबन्धात्मक आदेश में छुट देकर आज दिनांक 24/04/2021 से छुट-पुट व्यवसायी हाथ ठेले में फल , सब्जी आदि गली,मोहल्लों व कालोनियों में घूम - घूमकर बिक्री कर सकेंगे । वही किराना दुकानदारों को दुर्भाष के माध्यम से आर्डर लेकर किराना सामग्रियों की होंम डिलिवरी करने की भी छुट दी गई है । तथा नियम शर्तो के तहत उक्त दुकानदारों को अपने डिलिवरी ब्यॉय का कोरोना टेस्ट सहित नगर निगम से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा । कारण की उसके बिना होंम डिलिवरी की अनुमति नही दी जाएगी । जिस हेतु होंम डिलिवरी सेवा देने वाले दुकानदार 23 अप्रैल 2021 से ही अपने डिलिवरी ब्यॉय का कोविड टेस्ट कराकर नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें । जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के प्रसार को मद्दे नजर रखते हुए लोगो के घरों के नजदीक तक फल , सब्जी आदि पहुंचाने हेतु 24 अप्रैल 2021 से हाथ ठेला मे बिक्री करने की अनुमति प्रदान की गयी है | लेकिन उक्त नियम के अनुसार किसी एक जगह पर ठेला लगा उक्त सामाग्रियों को बिक्री करने की अनुमति नही है ।

 

  • प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट

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