लॉकडाउन के दौरान नियम शर्तों के तहत दुकानदारों...को होम डिलिवरी व ठेले में फल,सब्जी बिक्री करने की मिली छुट
कोरोना
महामारी के कहर की रोकथाम हेतु अंबिकापुर जिला सरगुजा में लागू किये गये | प्रतिबन्धात्मक
आदेश में छुट देकर आज दिनांक 24/04/2021 से छुट-पुट व्यवसायी हाथ ठेले में फल
, सब्जी आदि गली,मोहल्लों व कालोनियों में घूम - घूमकर
बिक्री कर सकेंगे । वही किराना दुकानदारों को दुर्भाष के माध्यम से आर्डर लेकर किराना
सामग्रियों की होंम डिलिवरी करने की भी छुट दी गई है । तथा नियम शर्तो के तहत उक्त
दुकानदारों को अपने डिलिवरी ब्यॉय का कोरोना टेस्ट सहित नगर निगम से प्रमाण पत्र
भी प्राप्त करना होगा । कारण की उसके बिना होंम डिलिवरी की
अनुमति नही दी जाएगी । जिस हेतु होंम डिलिवरी सेवा देने वाले दुकानदार 23 अप्रैल
2021 से ही अपने डिलिवरी ब्यॉय का कोविड टेस्ट कराकर नगर निगम से प्रमाण पत्र
प्राप्त कर लें । जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के प्रसार को मद्दे नजर रखते हुए
लोगो के घरों के नजदीक तक फल , सब्जी आदि पहुंचाने हेतु 24 अप्रैल 2021 से हाथ ठेला मे बिक्री
करने की अनुमति प्रदान की गयी है | लेकिन उक्त नियम के अनुसार किसी एक जगह पर ठेला
लगा उक्त सामाग्रियों को बिक्री करने की अनुमति नही है ।
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