अवैध गौठान को हटाये जाने ग्रामीण ने हाई कोर्ट...आदेश सहित कलेक्टर को सौंपा पत्र
कोरिया जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत सालही निवासी केवल सिंह ने कलेक्टर कोरिया के समक्ष मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सहित आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 25/3 /2021 को शिकायत करते हुए बताया कि उसके अधिपत्य की भूमि जिसका ख. नं. 149 रकवा 0 .40 हेक्टर स्थित है | जो राजस्व प्रपत्रों में उक्त केवल सिंह का नाम दर्ज है | लेकिन ग्राम पंचायत साल्ही के द्वारा बलपूर्वक उसके स्वामित्व की उक्त भूमि पर गौठान का निर्माण जबरजस्ती कराया जा रहा है | उक्त संबंध में केवल सिंह के द्वारा कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवेदन पत्र देकर उक्त संबंध में अवगत कराते हुए जानकारी देकर बताया था | कि उक्त गौठान हेतु आवंटित भूमि जिसका ख. नं. 279 रकवा 3.1200 हेक्टर भूमि होने के बावजूद भी उक्त केवल सिंह की भूमि पर बलपूर्वक गौठान निर्माण कराया जा रहा है | लेकिन उक्त अवैध तरीके से गौठान निर्माण पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर विवश होकर उक्त केवल सिंह के द्वारा मा० उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कराया गया था | के पश्चात् मा० उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त याचिका की सुनवाई उपरांत मा० उच्च न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत साल्ही में स्थित उक्त केवल सिंह की भूमि पर कराए जा रहे निर्माण पर रोक लगाए जाने तथा उक्त गौठान हेतु आबंटित कराई गई भूमि जिसका ख. नं. 279 पर गौठान बनाने हेतु निर्देशत किया गया है | साथ ही उक्त केवल सिंह के स्वामित्व की भूमि को रिक्त कराने हेतु भी आदेश पारित किया गया है | तथा मा० उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश से पीड़ित केवल सिंह ने कलेक्टर कोरिया को अवगत कराते हुए अपने स्वामित्व की भूमि को रिक्त कराए जाने साथ ही उक्त गौठान हेतु आबंटित किये गये भूमि पर उक्त गौठान का निर्माण कराए जाने उक्त दिशा में उचित कार्यवाही बावत् दिनांक 25/3 /2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है |
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