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कलेक्टर ने किया 5 राईस मिलों को ब्लैक लिस्टेड...अन्य राईस मिलों में मचा हडकंप

कलेक्टर ने किया 5 राईस मिलों को ब्लैक लिस्टेड...अन्य राईस मिलों में मचा हडकंप

सरगुजा जिला अम्बिकापुर के तेजतर्रार कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा नोटिस का जवाब नहीं देने तथा कस्टम मिलिंग का कार्य चालू नहीं करने वाले उक्त जिले के पांच राईस मिलों को 2 वर्ष की समयावधि हेतु ब्लैक लिस्टेड में उक्त 5 राईस मिलों को डाल दिया है। तथा कलेक्टर द्वारा जारी उक्त आदेश में यह साफ़ कर दिया गया है की राज्य शासन के आदेश के तहत उक्त कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन हेतु समस्त राईस मिलों का कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराकर उक्त मिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य है। वही खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित एफ.सी.आई अरवा कस्टम मिलिंग हेतु अब तक मेअम्बे राईस मिल कोटया दरिमा, मे बिमल राईस खड़धोवा थाना रोड बतौली, मे0 महादेवी राईस मिल सकालो अम्बिकापुर, मे0 महादेवी राईस मिल यूनिट - 3 सकालो अम्बिकापुर तथा मे0 विक्की राईस मिल-2 प्रतापगढ़ सीतापुर के द्वारा निर्देश उपरांत भी कस्टम मिलिंग कार्य प्रारंभ नहीं करने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी निर्धारित समयावधि में उक्त जारी आदेश का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कस्टम मिलिंग का कार्य चालू किया गया | उक्त वजह से छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका 3 (1) (3) 4 (3) तथा आदेश के अंतर्गत दिए गए निर्देश के उल्लंघन के कारण उक्त 5 राईस मिलों को 2 वर्ष की समयावधि हेतु  ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।

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