कोरिया
जिला के मनेन्द्रगढ़ में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में पदस्थ
सहायक अभियंता प्रीता देवी एक्का जिन्हें जन सूचना अधिकारी का प्रभार भी सौंपा गया
है के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कानून का खुलकर उल्लंघन माखौल उड़ा भ्रष्टाचार
को बढ़ावा दिये जाने का एक मामला सामने आया है | मामला इस प्रकार है कि आरटीआई के तहत
आवेदक ने दिनांक 20.11.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर झगड़ाखाण्ड रोड पर हाईटेंशन विद्युत
तार के नजदीक मन मूर्तिकला केंद्र के पास मनेंद्रगढ़ में स्थित ब्लॉसम स्कूल को संचालित
करने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा जारी किए गए अनुमति प्रमाण
पत्र की कॉपी एवं उक्त अनुमति प्रमाण पत्र को जारी कराने ब्लॉसम स्कूल के संचालक द्वारा
प्रस्तुत किए गए आवेदन के अलावा भवन संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की भी सत्यापित छायाप्रतियों
की मांग की गई थी जिसे देख उक्त जन सूचना अधिकारी के छूट रहे पसीने 9 महीने से दबा रखी आवेदन नही दी जा रही जानकारी
| हम आपको बता दें कि विगत वर्ष पूर्व झगड़ाखाण्ड रोड के समीप टाटा शोरूम में नाइट
गार्ड के पद पर कार्यरत एक युवक राजेन्द्र सिंह की हाईटेंशन तार के चपेट में आ जाने
से मृत्यु हो गई थी उक्त घटना को जानते हुए भी सहायक अभियंता ने ब्लॉसम स्कूल के संचालक
को उक्त स्कूल संचालन हेतु क्या स्वार्थ है| जो अनुमति दे दिया गया वह जांच का बड़ा
विषय है| फिलहाल कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद पड़ा है |
- सिरिल दास की कलम से - प्रधान संपादक ( छत्तीसगढ़ लायंस न्यूज़)
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