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Crime: शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान के सुपरवाइजर व सेल्समैन के द्वारा मिलावटी शराब बिक्री कर लोगो के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध पर पुलिस ने गिरफ्तार किया




कोरिया जिला के पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह जी के निर्देश पर जिले में अवैध कारोबार पर रोक लगाने सख्त निर्देश जारी किया गया है वही क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान में मिलावटी शराब बिकने की सूचना लगातार आ रही थी जिसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था जिसमे एस.डी.ओ.पी मनेन्द्रगढ़ कर्ण कुमार उके जी के नेतृत्व में आज दिनांक 14/07/2020 को थाना प्रभारी झगराखाण्ड श्री विजय सिंह जी को मुखबिर द्वारा सूचना मिला की शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापनी बी.सीम के कर्मचारियों के द्वारा अंग्रेजी शराब में मिलावट कर शराब बेचने एवं मिलावटी शराब को पानी की बोतल में भरकर चोरी-छिपे बेचने का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा था उक्त सूचना पर थाना प्रभारी झगराखाण्ड एवं थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ के द्वारा एक व्यक्ति को शराब खरीदने हेतु चिन्हाकित रूपये देकर उक्त शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी भेजा गया तो वह प्लास्टिक की पानी वाली बिसलेरी की बोतल में अंग्रेजी शराब लेकर आया तब सरकारी शराब दुकान में कार्यवाही करने हेतु आबकारी उप निरीक्षक वृत्त मनेन्द्रगढ़ को सूचना देकर मौके पर शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी में बुलाया गया वही आबकारी अधिकारी के आने पर शराब भट्टी का एवं गार्ड रूम की  तलासी ली गई और दुकान के बगल वाले रूम को खोल कर देखा गया तो वहा पर रॉयल ग्रीन अंग्रेजी शराब के 12 बोतलो की ढक्कन निकालकर बोतल को खुला रखा गया तथा एक 15 लीटर वाली प्लास्टिक डब्बे में करीब 12 लीटर पानी और एक स्टील का गिलास तथा बिसलेरी की 5 लीटर वाले जार में बोतलो से निकालकर भरी शराब लगभग 02 लीटर बरामद किया गया एवं तीन बोतलो में पानी मिलाकर पुन: ढक्कन लगा चुके थे, 08 बोतल खुला ढक्कन पानी मिला शराब और 01 बोतल शराब जिसमें पानी नहीं मिला पाए थे| तब उक्त सुपरवाइजर नरेश कुमार साहू और सेल्समैन मंतोश राय के द्वारा रॉयल ग्रीन अंग्रेजी शराब के बोतलो को खोलकर उसमे से आधा शराब निकालकर आधा पानी मिलाने के बाद फिर बोतल के ढक्कन को फिक्स कर दिया जाता था एवं ग्राहकों को पानी मिला हुआ शराब बिक्री का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे थे इस प्रकार लोगो के जीवन से खिलवाड़ कर अपने अवैध कमाई का जरिया बना रखे थे|
प्लास्टिक की बोतलों में से निकाली गई शराब को अलग से पैक कर सेल्समैन और सुपरवाइजर के द्वारा उक्त निकाले गए शराब की बिक्री कर अवैध कमाई किया जाता था उक्त सामग्री को गवाहों के समक्ष नियमानुसार पंचनामा की कार्यवाही कर जप्त किया गया एवं  कैश काउंट में से चिन्हाकित रूपये को बरामद कर भेजे गए विक्रेता ग्राहक द्वारा दुकान में रॉयल ग्रीन का ओरिजिनल शराब मांगने पर तुम्हें उससे अच्छी शराब दूंगा कहकर बिसलरी बोतल में मिलावटी शराब पैसे ले कर दिया जाता था उक्त  कार्यवाही में  थाना प्रभारी श्री विजय सिंह एवं थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ श्री सचिन सिंह व सहायक उपनिरीक्षक श्री धनंजय सिंह तथा आरक्षक इस्तियाक खान एवं श्री राजेश मिश्रा ,आबकारी उपनिरीक्षक श्री वेदप्रकाश इन्दुआ, प्रभारी आरक्षक श्री सुग्रीव सोनी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही किया जा कर उक्त शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी के सुपरवाइजर नरेश कुमार साहू और मंतोश राय के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क),34(2),36,59(क),34(1)(ख),38(ए) के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया | 


  • किशन शाह सहा० जिला ब्यूरो चीफ कोरिया 


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