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कोरिया जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 16 मई 2021 की रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ववत रहेगा कन्टेनमेंट जोन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राठौर ने जारी किया आदेश

कोरिया जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र  16 मई 2021 की रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ववत रहेगा कन्टेनमेंट जोन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राठौर ने जारी किया आदेश

  • जिले मे रविवार को अस्पताल, पेट्रोल पम्प, दवा दुकान, होम डिलीवरी सेवाएँ को छोडकर शेष गतिविधियों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एसएन राठौर द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना चेन को तोड़ने हेतु कन्टेनमेंट जोन अवधि को बढ़ाते हुए कोरिया जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 16 मई 2021 की रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल (मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, सेनेटाईजेशन आदि) का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले मे रविवार को अस्पताल, पेट्रोल पम्प, दवा दुकान, होम डिलीवरी सेवाएँ को छोडकर शेष गतिविधियों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।  इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु-चिकित्सालय एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।


  • शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे टोकन के जरिये राशन वितरण की अनुमति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक भौगोलिक क्षेत्र जैसे वार्ड, मोहल्ला, ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को अलग-अलग दिनों में राशन वितरित किया जाए। हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिए पास होगा, किन्तु अनावश्यक भ्रमण प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, दुकानों में लोडिंग व अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक दी जाती है। 


  • किराना दुकानों को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगीफल, सब्जी, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री की होम डिलीवरी प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे आटा चक्की एवं मोहल्ले मे स्थित किराना दुकानों को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी परन्तु शापिंग माल एवं सुपर मार्केट को खोलने की अनुमति नहीं होगी। किराना, ग्रासरी, फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन एवं मछली की होम डिलीवरी प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। उपरोक्तानुसार होटलों, रेस्टोरेण्ट्स से केवल टेलीफोनिक, ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लघंन होने पर होटलों एवं रेस्टारेण्ट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।
  • उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में या होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर, किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर, पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने,ठेले को जप्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी। अति आवश्यक परिवहन से संबद्ध वाहनों हेतु ऑटो मोबाईल रिपेयरिग शॉप, ऑटोपार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी।
  • दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नही खोले जायेगें। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में पशु चारे के लोडिंग-अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी। 
  • कृषि से संबंधित - खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को प्रातः 06.00 से दोपहर 12.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में इनके लोडिग-अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति होगी । एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पखे का विक्रय बिना दुकान खोले, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक करने की अनुमति होगी। एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग के लिए इलेक्ट्रीशियन तथा प्लम्बर्स को घरों में जाकर रिपेयरिंग कार्य करने की अनुमति होगी तथा इस हेतु रिपेयरिंग शॉप प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोले जा सकेंगें।
  • औद्योगिक संस्थानों, एस.ई.सी.एल. एवं शासकीय निर्माण इकाईयों यथा लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, वन विभाग आदि को अपने कैम्पस के भीतर (ऑन साईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे सड़क निर्माण तथा नगरीय निकाय के निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु, गौण वनोपज से संबंधित - संग्रहण, विपणन, भण्डारण, एवं परिवहन कार्य भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।  विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। पूर्व से विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग, सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी। 
  • बैंक शाखाएँ एवं पोस्ट ऑफिस प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक होंगे संचालित उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों, पोस्टऑफिस को न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सभी बैंक शाखाएँ एवं पोस्ट ऑफिस प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उद्योगों, एसईसीएल एवं इस आदेश से अनुमति प्राप्त कार्यों से संबंधित व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। बीमा कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि को मृत्यु दावा राशि, परिपक्वता राशि, बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी जाती हैं, सोशल डिस्टेसिंग के साथ कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्य कार्यों के लिए आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से अनुमति लेना होगा। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। 
  • कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

  • इस दशा में होगी ई-पास की आवश्यकता
उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोरिया जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जाएंगे। 

कोविड-19 टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियों तथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा । आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त अवधि मे समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय तथा शासन के उपकम अपने निर्धारित समय पर खोल जायेगे जिन शाखाओं मे एक से अधिक कर्मचारियों की पदस्थापना है वहा कार्यालयीन अवधि में चक्रानुक्रम पध्दति से 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही कार्य सम्पादित करेगें। किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।     

इसी तरह उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति, समूह, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत दण्ड के भागी होंगे।  


  • यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ कोरिया की रिपोर्ट


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