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किराना व फल , सब्जी की तरह चिकन और...अंडा होम डिलिवरी करने अनुमति दी कलेक्टर ने

किराना व फल , सब्जी की तरह चिकन और...अंडा होम डिलिवरी करने अनुमति दी कलेक्टर ने

महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह के द्वारा कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आज जिले के समस्त अनुअधि (रा) सहित नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं के विशेष आग्रह पर नियम शर्तो के तहत उन्हें होम डिलीरी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कलेक्टर सिंह ने कहा है कि चिकन अथवा अण्डा विक्रेता मोबाईल के माध्यम से ही ग्राहकों से आर्डर लेकर उक्त सुविधाएं प्रातः 6  बजे से दोपहर 2  बजे तक उपलब्ध करा सकते है किंतु दुकानों से विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है जिसके लिए संबंधित दुकानदारों को एसडीएम/ तहसीलदार/सीएमओ कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा वही  कलेक्टर सिंह ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को साफ़ कहा है कि पूर्व में उक्त जिले के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे फल, सब्जी, किराना, चावल, दाल, आटा, नमक सहित अन्य सामाग्री को गली-मोहल्ले एवं कालोनियों में विक्रय की अनुमति साइकिल या ठेले के माध्यम से प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक छुट दी गई थी । इसी प्रकार चिकन और अण्डा विक्रेताओं को उक्त कोविड-19 के दिशा निर्देशों एवं नियम शर्तों के तहत होम डिलीवरी करने की अनुमति प्रदान की गई है  जिस हेतु संबंधित कार्यालय में चिकन और अण्डा विक्रेताओं का मो नं सहित अन्य जानकारियां रजिस्टर पंजी पर अनिवार्य रूप से संधारित किया जाएगा और उक्त विक्रेताओं को एक स्थल पर ठेला या दुकान लगाकर चिकन और अण्डा बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी इस प्रकार के निर्देश जारी करते हुए उक्त कलेक्टर सिंह ने एसडीएम सहित सीएमओ को संबंधित दुकानों के सम्पर्क मो० नं० सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रचार - प्रसार करने को कहा है।

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