कोविड -19 के बढ़ते प्रकोप के चलते संपूर्ण कोरिया जिले...को कंटेनमेंट जोन घोषित कर कलेक्टर राठौर ने बढाई लॉकडाउन की अवधि
हम आपको बता दें कि कोरिया कलेक्टर एस.एन राठौर जी के द्वारा दिनांक 11/4/2021 को शाम 6:00 बजे से दिनांक 19/4/2021 की प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाया गया था | किंतु कोविड - 19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उक्त लॉकडाउन की अवधि को पुनः बढ़ाकर दिनांक 28/4/2021 कि सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाये जाने हेतु निर्देश जारी किया गया है | जो इस प्रकार से है -
1- कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 28/4/2021 की
प्रातः 6:00 बजे तक पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन रहेगा |
2- उपरोक्त दर्शित अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएं पूर्णता सील
रहेगी |
3- उपरोक्त अवधि के दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकाने, क्लीनिक, पशु चिकित्सालय को उनके
निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति होगी तथा मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए
दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे |
4- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों
को प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक भौगोलिक क्षेत्र जैसे- वार्ड/ मोहल्ला/
ग्राम वार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति
होगी उक्त टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50 तक होनी चाहिए | ताकि उक्त
लाभार्थियों को अलग-अलग दिनों में राशन वितरण किया जाए | हितग्राहियों हेतु राशन
कार्ड ही उक्त हितग्राहियों का शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने जाने हेतु पास होगा
| किंतु अनावश्यक भ्रमण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा |
5- सभी प्रकार की मंडियां/ फुटकर एवं ग्रॉसरी की
दुकाने बंद रहेगी | किंतु सीधे किसानों/ उत्पाद से सप्लाई की शर्त के साथ
फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल ,नमक आदि को गली मोहल्ले आम
कॉलोनी में विक्रय करने की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को
प्रातः 6:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक ही होगी | किंतु मार्क्स धारण करना एवं
फिजिकल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा | उक्त संबंधित क्षेत्र में
कार्यपालिका मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त
निर्देशों के उल्लंघन की दशा में उक्त ठेले को जप्त कर अर्थदंड सहित चालान की
कार्यवाही की जाएगी |
6- उपरोक्त अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत पोस्ट ऑफिस एवं बैंक
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने
की अनुमति होगी तथा उक्त सभी बैंक अपने संस्थान अंतर्गत न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता
तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत
रखते हुए भारत सरकार/ राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा
महामारी सुरक्षा हेतु किए जा रहे निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे | उक्त
संस्थान में एक साथ 4 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा |
7- पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/ शासकीय कार्य
में प्रयुक्त वाहन/ एटीएम/ कैश वैन/ अस्पताल/ मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी
वाहन/ एंबुलेंस/ ग्रॉसरी होम डिलीवरी/ खाद्यान्न परिवहन/ औद्योगिक एसईसीएल एवं
निर्माण इकाइयां/ एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन/ रेलवे स्टेशन/ बस स्टैंड
से संचालित ऑटो/ टैक्सी/ विधि मानी पास धारित करने वाले वाहन/ एडमिट कार्ड का लेटर
दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक/ परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी/
प्रेस वाहन/ न्यूज़पेपर हांकर/ दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक
राज्य से सीधे अन्य राज्य को जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा | अन्य
सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना
पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा |
8- दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज़ पेपर हांकर द्वारा
समाचार पत्रों के वितरण की समय विधि प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक एवं
शाम 5:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक ही होगी | यथापी स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय
हेतु कोई भी दुकान/ पार्लर नहीं खोले जाएंगे केवल दुग्ध पार्लर के सामने मार्क्स
एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए उपरोक्त समय विधि में केवल दुग्ध विक्रय की
अनुमति होगी |
9- पेंट शॉप/ एक वेरियम को केवल पशु चारा देने हेतु प्रातः 6:00
बजे से प्रातः 9:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक शॉप खोलने की
अनुमति होगी |
10- एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी या केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन
आर्डर लेंगे तथा उक्त ग्राहकों को गैस सिलेंडर घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे |
11- औद्योगिक संस्थानों एसईसीएल एवं निर्माण इकाइयों को अपने
कैंप्स के भीतर(onsite) मजदूरों
को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन एवं निर्माण कार्यों
की अनुमति होगी |
12- उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब
दुकानें बंद रहेगी |
13- सभी धार्मिक,
सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल आम जनता हेतु पूर्णता प्रतिबंधित
रहेंगे |
14- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक
आयोजन इत्यादि पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे | किंतु विवाह कार्यक्रम व अथवा वधु के
निवास ग्राम में ही आयोजित करने की शर्तों के साथ उक्त आयोजनों में शामिल होने
वाले उक्त व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है | इसी प्रकार अतयेठी, दशग्रात इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले
व्यक्तियों की भी अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है |
15- कोविड-19 आक्रमण
रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांट्रैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार
संचालित रहेंगे | उक्त कार्य में संलग्न उक्त सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति
पूर्व अनुसार अनिवार्य होगी | कोविड- वाले मरीजों के परिवहन के संलग्न वाहन पूर्वानुसार
संचालित रहेंगे |
16- उपरोक्त अवधि में रेल, बस यात्रा हेतु ,रेलवे स्टेशन ,बस स्टैंड पर आने जाने वाले
यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी | उक्त यात्रियों को निवास/ स्टेशन तक
आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ईपास मान्य किया जाएगा | अपरिहार्य
परिस्थितियों में कोरिया जिले अन्यार्थ आने जाने वाले यात्रियों को पास के माध्यम
से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा | यधपि प्रतियोगी/ अन्य परीक्षार्थियों
में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे टेलीकॉम संलग्न
एवं रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19
ड्यूटी के संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ही ई - पास के
रूप में मान्य किया जाएगा |
17- कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल
दस्तावेज आधार कार्ड/ विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र
अस्पताल/ पैथोलॉजी लैब अथवा आने जाने की अनुमति होगी | किंतु अनावश्यक भ्रमण पर सख्त
प्रतिबंधित किया गया है |
18- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर
सहित अधिकतम 3 व्यक्ति ऑटो में ड्राइवर
सहित अधिकतम 3 एवं दोपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति
होगी | रेलवे स्टेशन , बस
स्टैंड, हॉस्पिटल
आवागमन हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी | किंतु अन्य प्रयोजनों हेतु
परिचालन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा | उक्त निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस
हेतु उक्त वाहन को जप्त तक कर चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी |
19- मीडिया कर्मी यथासंभव work-from-home कार्य संपादित करेंगे |
अतःआवश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईडी कार्ड साथ रखेंगे | तथा
फिजिकल डिस्टेंस एवं मार्ट संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित
करेंगे |
20- यह आदेश कार्यालय कलेक्टर पुलिस अधीक्षक एवं अधीनस्थ कार्यालय
होमगार्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय अनु विभागीय दंडाधिकारी तहसील थाना एवं चौकी पर
लागू नहीं होगा | इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित
अधिकारी विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई सिवरेज एवं
पिछड़े का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशामक सेवाओं के संचालन हेतु
संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन के अनुमति होगी
किंतु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश पूर्णता
प्रतिबंधित रहेगा |
21- राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के
संचालन की अनुमति होगी | उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां
पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी | उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ समूह/
प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
की धारा 51- 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत तथा
अन्य विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही के भागी होंगे |
- यीशै दास - जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
0 comments:
Post a Comment