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अवैध बोल्डर परिवहन करते...ट्रेक्टर चालक हुआ गिरफ्तार

अवैध बोल्डर परिवहन करते...ट्रेक्टर चालक हुआ गिरफ्तार

 रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध बोल्डर परिवहन करने का मामला सामने आया है | उक्त मामला इस प्रकार है की दिनांक 22/02/ 2021 को कस्बा भ्रमण पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के अधार पर एक अदद सिल्वर कलर की आईसर ट्रेक्टर ट्राली जिसमें बोल्डर भरकर रामनगर से राजनगर की ओर जा रहा था | उक्त ट्रैक्टर को मुखबिर की सूचना पर तस्दीक करते हुए हमराह स्टाफ आरक्षक संजीव त्रिपाठी, सनत द्विवेदी को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये उक्त स्थान रामनगर तिराहा में जाकर उक्त ट्रेक्टर के ट्राली में बोल्डर भरा हुआ मिला | जिसे रोककर उक्त ट्रेक्टर के चालक से उसका नाम पता पूछा गया तो उक्त  ट्रैक्टर के चालक ने अपना नाम करन सिंह आ० भागीरथी सिंह गौड़ उम्र करीब 28 वर्ष निवासी बिजुरी का होना बताया | तब उक्त ट्रेक्टर चालक से उक्त बोल्डर के परिवहन के संबंध में पूछताछ की गई | तो उक्त बोल्डर के परिवहन का कोई भी दस्तावेज उक्त ट्रेक्टर चालक के पास उपलब्ध नहीं होने पर इस तरह अवैध रूप से बोल्डर चोरी करने के नियत से एक सिल्वर कलर के आइसर कंपनी ट्रैक्टर जो बिना नंबर जिसका इंजन नंबर S325K94278 में बोल्डर भरकर परिवहन करते पाया गया | जो अपराध धारा 379 ताहि. एवं मध्यप्रदेश खनिज परिवहन अधिनियम की धारा 4 /21 का पाए जाने से उक्त ट्रेक्टर सिल्वर कलर बिना नंबर में फुल ट्राली 3 घन मीटर बोल्डर जिसकी कीमत करीब 1500 रुपये आंकी गयी है को समक्ष गवाहन राजकुमार कुडकु आ० ननका कुडकु उम्र करीब 18 वर्ष निवासी अर्जुन घाट दलदल एवं रवि कुमार साहू आ०  स्व०  कालू साहू उम्र करीब 50 वर्ष निवासी कमल नगर के समक्ष जप्ती पत्रक के 13:30 बजे जप्त कर उक्त ट्रेक्टर ट्रोली को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उक्त आरोपी ट्रैक्टर चालक करन सिंह को गिरफ्तार न करते हुए 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने से उक्त आरोपी ट्रैक्टर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 41 (क)जाफौ की नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिया गया | के पश्चात मय जप्ती माल को थाना वापस लाकर उक्त जप्त सुदा माल ट्रेक्टर को एसडीएम के सुपुर्द कर उक्त अपराध सदर पंजीबद्ध कर उक्त प्रकरण को विवेचना में लिया गया |

 

 

  • बिरेन्द्र कुमार गुप्ता -SECL हसदेव क्षेत्र रिपोर्टर 

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