झाड़ फूँक के नाम पर प्रसाद में बेहोशी की दवा खिला बेहोश कर दो युवतियों से किया दुष्कर्म... आरोपी बैगा को हुई आजीवन कारावास की सजा ||Chhattisgarh Lions||
अंधविश्वास में फंस कर
बैगा से झाड फ़ूंक के तहत उपचार कराना दो परिवारों को पड़ा बड़ा मंहगा। उक्त बैगा झाड़फूंक
करने वाले उक्त बैगा ने झाडफ़ूंक के बहाने दो युवतियों की अजमत लुट लिया। उक्त अलग-अलग
मामलो में अदालत ने उक्त आरोपी बैगा को दोषी करार देते हुए उक्त बैगा को जीवन भर
के लिए कारावास की सजा से दंडित कर दिया हैं । उक्त मामले का फैसला फास्ट ट्रेक न्यायाधीश मधु
तिवारी की अदालत में सुनाया गया। उक्त घटना करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व नेवई थाना
क्षेत्र में घटी थी। जहाँ उक्त आरोपी कथित बैगा अर्जुन सिंह ठाकुर (उम्र- 60 वर्ष) जो ग्राम ठेका
कप्सीडीह राजिम का निवासी है। जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी बैगा अपनी पुत्री के घर
आया हुआ था और पुत्री के पडोस में उक्त पीड़िता युवती के परिजन भी निवासरत है। उक्त
युवती के मस्तिक में खुजली होने की शिकायत थी। जिसका उपचार झाड़फूंक के तहत करने
का दावा अर्जुन सिंह ठाकुर ने किया था। जिस पर उक्त युवती के पिता ने अंधविश्वास में
फसकर उसका उपचार प्रारंभ कराया। दो-तीन माह के बाद उक्त झाड़फूंक से के लाभ होता
देख उक्त पीड़िता के पिता ने उसकी जानकारी अपने जीजा को दिया तब उसके जीजा की
पुत्री जो अपने पैर में सूजन होने की बीमारी से काफी परेशान थी। जिसका ड़ॉक्टर से काफी
उपचार कराने पर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो वह अपने मामा के घर कथित बैगा से इलाज
कराने आई थी तथा उक्त घटना दिनांक 11 .02.2016 को उक्त बैगा अर्जुन सिंह उक्त पीडि़ता युवती के घर
पहुंचा और उक्त दोनों पीडिता युवतियों को झाड़फूंक के लिए शमशान घाट ले जाने की
बात कहा, और साथ ही यह भी कहा कि उक्त दोनों पीड़िता युवतियों के अलावा कोई भी
उनकें साथ शमशान घाट में नहीं आएगा बोल कर उक्त दोनों पीडिता युवतियों के परिजनों
को रोक दिया और शमशान पहुंचने पर उक्त बैगा ने झाड़फूंक करने के बाद उक्त दोनों
युवतियों को प्रसाद के रुप में चावल खाने को दिया और वहीँ भूमि पर उक्त दोनों युवतियों
को लेट जाने को कहा। लेकिन प्रसाद खाने के बाद उक्त दोनों पीडिता युवती बेहोश हो
गयी तब उक्त बैगा ने उक्त दोनों युवतियों के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया तथा बेहोशी
की हालत होने के कारण उक्त दोनों युवतियां उसका विरोध नहीं कर पाई। और घर आने के
बाद उक्त दोनों युवतियों ने उक्त घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। तब उक्त मामले
की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गयी। पुलिस ने उक्त शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर उक्त आरोपी बैगा अर्जुन
सिंह ठाकुर को दिनांक 14.02.2016 को गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया था। उक्त मामले की विवेचना पश्चात माननीय न्यायालय
के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रकरण पर न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में विचारण किया
गया और उक्त बैगा द्वारा दोनों युवतियों को दिए गए प्रसाद का रसायनिक परीक्षण कराए
जाने पर उसमें नशे की दवा एल्प्राजोलम के मिक्स होने की पुष्टि हुई। उक्त दवा के
प्रभाव के कारण ही उक्त युवतियां अद्र्ध बेहोशी की हालत में हो गई थी। इसके बाद
बैगा ने उनके साथ घटना को अंजाम दिया। उक्त प्रकरण में आरोपी बैगा अर्जुन सिंह
ठाकुर को आजीवन कारावस की सजा से दण्डित किया गया है |
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