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वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्य निर्वहन में बड़ी लापरवाही बरतने का...आरोप सिद्ध होने पर कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 02 रामऔतार यादव को किया निलंबित, विभाग में मचा हड़कंप

वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्य निर्वहन में बड़ी लापरवाही बरतने का...आरोप सिद्ध होने पर कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 02 रामऔतार यादव को किया निलंबित, विभाग में मचा हड़कंप

कोरिया कलेक्टर  एस.एन. राठौर द्वारा  रामऔतार यादव सहायक ग्रेड 02 एकीकृत बाल विकास परियोजना खड़गवां जिला कोरिया को वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्य निर्वहन में बड़ी लापरवाही बरतने के आरोप मे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (2) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल उसे प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । तथा उक्त एकीकृत बाल विकास परियोजना खड़गवा के परियोजना अधिकारी के द्वारा  उक्त रामऔतार  यादव के विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था | जिसमें उक्त सहायक ग्रेड 02  रामऔतार यादव के द्वारा यात्रा भत्ता, आकस्मिक निधि, फ्लैक्सी फण्ड एवं भवन किराया में लाखों रूपये का गबन किये जाने के संबंध में जाँच  की गई थी । एवं उक्त प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के अनुसार  रामऔतार सहायक ग्रेड 02 के द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के यात्रा भत्ता, मानदेय राशि अधिक जमा किया गया था | एवं श्रीमती सरस्वती मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र सेमरपारा ग्राम धवलपुर परियोजना खड़गवां द्वारा दिनांक 25/04  /2013 को कार्यकर्ता पद से त्याग पत्र दिया गया है। के पश्चात् भी उनके खाते में दिनांक 20/09/2014 से 05/10/2015 तक कुल राशि 2.73.940 (दो लाख तिहत्तर हजार नौ सौ चालीस रूपये) पाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त रामऔतार  यादव के  द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है । उक्त निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनहत जिला कोरिया में निर्धारित किया गया है । उक्त निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी । 

  • यीशै दास -जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

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