नाबालिक युवती को बहला-फुसला शादी का झांसा दे भगा ले जाने वाले आरोपी साथी सहित मध्यप्रदेश से हुआ गिरफ्तार…
कोरिया जिला अंतर्गत थाना पोंडी में दिनांक 03.07.20.21 को प्रार्थी द्वारा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी
नाबालिक पुत्री जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष हैं वो दिनांक 02.07.2021 को घर से बिना किसी को कुछ बताये कहीं चली गई है आस-पास काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं कोई पता
नहीं चला है। उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता व संदेही की पतासाजी सरगर्मी से की जा रही थी की पतासाजी के दौरान मिली जानकारी के अनुसार अपहृत व संदेही जिला डिंडोरी थाना शाहपुर
मध्यप्रदेश मे है। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन
एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पी.पी सिंह के
दिशा निर्देश में पुलिस की एक विशेष टीम बनाकर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश भेजा गया उक्त टीम के द्वारा अपहृत बालिका एवं उसे बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी एवं उसके सहयोगी को
थाना शाहपुर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से पकड़ कर थाना पोड़ी लाया
गया। जहां पीड़िता ने बताया कि आरोपी धर्म सिह जो करीब साल भर से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करते आ रहा है, उसके
स्वयं की शादी हो जाने पर अपने सहयोगी विष्णु सिंह के साथ मिलकर इससे भी शादी करने
का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश ले गया था। आरोपी धर्म सिंह आ० रामनाथ जाति- गोड उम्र-करीब 19 वर्ष एवं उसके
सहयोगी विष्णु सिंह आ० राम रतन सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी लाई, थाना पोड़ी को धारा 363. 366.376 (2)(ढ). 34 भा. द. वि. एवं 4.6 पास्को एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट मनेंद्रगढ़ के न्यायालय पेश कर जेल दाखिल
किया गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पोंडी उप-निरीक्षक सुनील सिंह, सहायक उपनिरीक्षक ओम प्रकाश दुबे आरक्षक
मुमताज,मदन राजवाड़े, महिला
आरक्षक राजेंद्र कुमारी,उषा सिंह, सैनिक संजय भगत आदि की सराहनीय भूमिका
रही।
0 comments:
Post a Comment